
सुशील कुमार (फोटो - आईएएनएस)
ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को जूनियर पहलवान की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इस मामले में जहां पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सुशील को जमानत दे दी थी वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने कुमार को एक सप्ताह के अंदर आत्मसमर्पण करने का आदेश भी दिया है। 2021 के इस हत्या मामले में सुशील पिछले चार सालों से जेल की सजा काट रहे है। पहलवान सुशील पर अपने जूनियर पहलवान सागर धनकड़ की हत्या करने का मामला दर्ज है।
हाल ही दिल्ली हाईकोर्ट ने 50 हजार के बॉन्ड और इसी राशि के जमानतदारों की गारंटी पर सुशील को जमानत पर रिहा कर दिया था। सुशील को जमानत मिलने पर सागर के पिता अशोक धनखड़ ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और जमानत रद्द करने की मांग की थी। इसी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुशील की जमानत रद्द कर दी है। सागर धनखड़ के पिता ने सुशील पर आरोप लगाया था कि पहले भी जमानत पर जेल से बाहर रहते हुए उन्होंने गवाहों पर दबाव बनाने की कोशिश की है। इसके साथ ही सुशील पर पीड़ित परिवार पर भी समझौते का दबाव बनाने का आरोप है। अशोक धनखड़ दिल्ली पुलिस में हेड कॉन्स्टेबल रह चुके है।
अशोक धनखड़ की वकील जोशिनी तुली ने कोर्ट के इस फैसले की पुष्टि की है। वकील तुली ने बताया कि, जब जब सुशील अंतरिम बेल पर बाहर आए है, उन्होंने इस सुविधा का गलत इस्तेमाल किया है। इस दौरान उन्होंने गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की और पीड़ित परिवार पर भी दबाव बनाया है। वकील ने कहा कि हमारे पास सुशील के खिलाफ पर्याप्त सबूत थे जिनके आधार पर यह जमानत रद्द कर दी गई।
सुशील कुमार पर संपत्ति विवाद के चलते जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या करने का आरोप है। पुलिस चार्जशीट के अनुसार, 4 मई, 2021 की रात करीब 1 बजे दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में सुशील और उनके साथियों ने सागर और उनके दोस्तों पर जानलेवा हमला किया था। इस दौरान गोलियां भी चली थी। इस दौरान सागर (23), सोनू (37), अमित कुमार (27) समेत पहलवानों को काफी चोटें आई थी। सागर इस हमले में गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे जिसके चलते उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था।
इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें सुशील अपने दोस्तों के साथ सागर को हॉकी से पीटता दिखाई दे रहा था। आशचर्य की बात यह है कि इस वीडियो को सुशील ने ही बनवाया था। मामला सामने आने के बाद 23 मई 2021 को मुंडका के मेट्रो स्टेशन से सुशील को गिरफ्तार कर लिया गया था। जिसके बाद अक्टूबर 2021 उन्हें सजा काटने के लिए जेल भेज दिया गया था।
Published on:
13 Aug 2025 02:11 pm
बड़ी खबरें
View Allबिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
