मंत्रालय ने बताया है कि पेटीएम पर PMLA की धारा 13(2)(डी) के तहत यह जुर्माना किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम नियम, 2005 के साथ पढ़े जाने वाले पीएमएलए के तहत अपने दायित्वों के उल्लंघन के संदर्भ में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर 5.49 करोड़ रुपये का का जुर्माना लगाया गया है।
वित्तीय खुफिया इकाई ने ऑनलाइन जुए के आयोजन और सुविधा प्रदान करने सहित कई अवैध कार्यों में लिप्त कुछ संस्थाओं और व्यवसायों के नेटवर्क के संबंध में कानून प्रवर्तन एजेंसियों से विशिष्ट जानकारी प्राप्त कर पीपीबीएल की समीक्षा शुरू की। इसके अलावा, इन अवैध परिचालनों से उत्पन्न धन, यानी अपराध की आय को इन संस्थाओं द्वारा पीपीबीएल के खातों के माध्यम से भेजा गया था।
इस मामले की गहन जांच करने और रिकॉर्ड दस्तावेजों की जांच करने पर पीएमएलए नियमों के उल्लंघन के लिए बैंक को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। लाभार्थी खातों के संबंध में एएमएल/सीएफटी/केवाईसी आदि की जानकारी मांगी गयी थी। इसके बाद पेटीएम ने इसमें लिखित और मौखिक अपना पक्ष पेश किया।
पेटीएम के रिकॉर्ड पर उपलब्ध भारी सामग्री के आधार पर वित्तीय खुफिया इकाई के निदेशक ने पाया कि पेटीएम के खिलाफ आरोप प्रमाणित हैं। इसके कारण धारा 13 पीएमएलए के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 15 फरवरी 2024 के आदेश के तहत यह जुर्माना लगाया।