scriptरेप पीड़िता के गर्भपात का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही आदेश पलटा, जानिए कोर्ट ने ऐसा क्यों किया | Rape victim abortion case: Supreme Court reversed its own order, said- welfare of the child is important | Patrika News
राष्ट्रीय

रेप पीड़िता के गर्भपात का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही आदेश पलटा, जानिए कोर्ट ने ऐसा क्यों किया

Supreme Court :सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर 22 अप्रेल को अनुच्छेद 142 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए गर्भपात की अनुमति दी थी।

नई दिल्लीApr 30, 2024 / 10:33 am

Shaitan Prajapat

Supreme Court : एक 14 साल की रेप पीड़िता को 30 सप्ताह का गर्भ गिराने की इजाजत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए अपना आदेश वापस ले लिया कि बच्ची का हित ज्यादा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर 22 अप्रेल को अनुच्छेद 142 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए गर्भपात की अनुमति दी थी। पीड़िता के माता-पिता ने बच्ची के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि मेडिकल प्रोसीजर पीड़िता के लिए खतरनाक हो सकता है। इस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिये पीड़िता के माता-पिता से बातचीत के बाद गर्भपात की इजाजत वापस ले ली। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि बच्ची का हित ज्यादा जरूरी है। 

प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की समान दरें क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से पूछा कि वह निजी अस्पतालों में मरीजों की देखभाल के लिए एक समान दरें कैसे तय कर सकती है, जबकि ऐसे मामलों को बाजार की ताकतों द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने पूरे भारत में नेत्र चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए समान दरों पर इलाज के सरकारी नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर सरकार को नोटिस जारी करते हुए यह सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा – प्राइवेट अस्पतालों में एक समान दरें कैसे हो सकती हैं? यह सब बाजार की ताकतों पर निर्भर करता है। क्या होगा अगर सभी वकीलों के लिए एक समान फीस हो?

Hindi News/ National News / रेप पीड़िता के गर्भपात का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही आदेश पलटा, जानिए कोर्ट ने ऐसा क्यों किया

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो