scriptSwati Maliwal धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने पहुंची तीस हजारी कोर्ट, क्या होती है यह प्रक्रिया? | Swati Maliwal statement record reached Tis Hazari court, victim's statement is recorded under section 164, know what is this? | Patrika News
राष्ट्रीय

Swati Maliwal धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने पहुंची तीस हजारी कोर्ट, क्या होती है यह प्रक्रिया?

Swati Maliwal: स्वाति मालीवाल आज अपना बयान दर्ज कराने दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट पहुंची। एफआईआर रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर उनके साथ मुख्यमंत्री के निजी सचिव ने मारपीट की।

नई दिल्लीMay 17, 2024 / 04:09 pm

स्वतंत्र मिश्र

Swati Maliwal reached Tis Hazari court

Swati Maliwal reaches Tis Hazari court: आप पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल शुक्रवार को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट पहुंचीं। स्वाति मालीवाल पर हमले के संबंध में गुरुवार को एक एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने अपनी शिकायत में यह कहा है कि मुझे ब 7-8 थप्पड़, छाती और पेट पर लात मारे। प्राइवेट पार्ट पर भी मारा। मालीवाल ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि बिभव कुमार ने इस घटना को दिल्ली के मुख्यमंत्री (Delhi CM Arvind Kejriwal House) के आधिकारिक आवास के अंदर अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि इस घटना के समय मुख्यमंत्री घर पर ही मौजूद थे।

धारा 164 क्या है?

इस धारा के तहत कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने सबसे पहले पीड़ित का बयान दर्ज हो जाता है। उसके बाद ही आरोपी से पूछताछ का प्रावधान है। धारा 164 के अंतर्गत पीड़िता का बयान दर्ज करने के बाद उससे पूछताछ की जाती है और उसी पूछताछ को आधार बनाकर आगे की कार्यवाही तय की जाती है।

इन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज

एफआईआर आईपीसी की धारा 354, 506, 509 और 323 के अलावा अन्य धाराओं के तहत दर्ज की गई है, महिला का अपमान और हमला करने, उसकी लज्जा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग, आपराधिक धमकी, शब्द संकेत या इरादे के कृत्य शामिल हैं।

दिल्ली पुलिस खंगालेगी सीएम आवास के सीसीटीवी फुटेज

दिल्ली पुलिस ने उस कंपनी को पत्र लिखा है जिसने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर सीसीटीवी लगाए हैं और उस घटना की फुटेज लेने के लिए कहा है जिसमें पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री के घर पर कथित तौर पर मारपीट की गई थी। सूत्रों ने बताया कि घटना से संबंधित सभी सीसीटीवी फुटेज की पुलिस जांच करेगी। केजरीवाल के घर के बाहर आठ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं.

बिभव की लोकेशन पंजाब में पाई गई

पुलिस की करीब 10 टीमें पूरे मामले की जांच कर रही हैं जिनमें से चार टीमें आरोपी केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बिभव कुमार पंजाब में हैं। उत्तरी जिले की पुलिस टीमें और अन्य टीमें मामले की जांच में जुट गई हैं।

NCW प्रमुख ने पुलिस से डेली रिपोर्ट की मांग की

इस बीच एनसीडब्ल्यू प्रमुख रेखा शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि आयोग ने मामले पर डेली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। एनसीडब्ल्यू प्रमुख ने कहा, “हमने पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। एफआईआर के आरोप तय किए गए हैं। स्वाति मालीवाल की आज मेडिकल जांच भी की गई है। बिभव ने हमारे नोटिस का जवाब नहीं दिया है।”

‘सदमे से बाहर निकलकर स्वाति को शिकायत दर्ज कराने को कहा’

रेखा शर्मा ने कहा, “हमने जब सोशल मीडिया पर यह देखा तो हमने स्वत: संज्ञान लिया। मैं सब कुछ करीब से देख रही थी और मैंने सदमे से बाहर निकलकर शिकायत दर्ज करने का अनुरोध किया। मुझे लगता है कि वह सदमे में थी क्योंकि कोई भी यह उम्मीद नहीं कर सकता था कि उनके नेता के यहां उसे इस तरह पीटा जाएगा। वह एक सांसद हैं जो हमेशा महिलाओं के मुद्दों को उठाती रही हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं आपके साथ हूं और आप सदमे से बाहर निकलकर शिकायत करें।

इस मुद्दे पर बीजेपी हुई हमलावर

भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी हमला किया और उन पर राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं होने का आरोप लगाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “दिल्ली की महिलाएं पूछ रही हैं- क्या यह सीएम (दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल) शहर में महिलाओं को सुरक्षा भी नहीं दे सकते हैं? इस घटना के लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं।”

Hindi News/ National News / Swati Maliwal धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने पहुंची तीस हजारी कोर्ट, क्या होती है यह प्रक्रिया?

ट्रेंडिंग वीडियो