scriptधनिया पाउडर में मिलावट करने वालों पर 64 लाख रूपए का जुर्माना | Fine of Rs 64 lakh on those adulterating coriander powder | Patrika News
नीमच

धनिया पाउडर में मिलावट करने वालों पर 64 लाख रूपए का जुर्माना

ADM कोर्ट का बड़ा आदेश, नोटिस जारी करने के एक महीने बाद जुर्माना राशि जमा नहीं की तो होगी संपत्ति कुर्क…

नीमचFeb 02, 2024 / 06:45 pm

Shailendra Sharma

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शुद्ध के लिए युद्ध…मध्यप्रदेश के नीमच में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ा फैसला आया है। यहां ADM कोर्ट ने मिलावटी धनिया बनाकर उसे बेचने वाली 9 फर्म व उनके लोगों पर 64 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि आरोपियों से 64 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जाए और अगर एक महीने के अंदर जुर्माना नहीं भरा जाता है तो फिर आरोपियों की संपत्ति कुर्क कर दी जाए। एडीएम नेहा मीणा ने ये आदेश जारी किए हैं।

सल्फर से चमकाते थे खराब धनिया
नीमच व केसुंदा के रहने वाले तीन लोग नीमच औद्योगिक क्षेत्र में खराब धनिए पर कलर करने के बाद सल्फर से चमका कर उसे बेचते थे। खाद्य विभाग ने नीमच औद्योगिक क्षेत्र में संघवी ट्रेडर्स पर कार्रवाई करते हुए धनिया का सैंपल लिया था तब कार्रवाई के दौरान लोग धनिये पर कलर करते भी पाए गए थे। जांच रिपोर्ट में धनिये पर कलर, सल्फर व अन्य अपदृव्य पाए गए। इस पर प्रकरण तैयार कर एडीएम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जांच के दौरान अधिकारियों ने नीमच में नकली धनिया तैयार करने वाले व परिवहन करने वाले लोगों को आरोपी बनाया। प्रकरण की लंबी सुनवाई के बाद एडीएम नेहा मीणा ने अब इन मिलावटखोरों पर 64 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

 

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जुर्माना नहीं भरा तो कुर्क होगी संपत्ति
मिलावटखोरों पर 64 लाख रुपए का जुर्माना लगाने वालीं एडीएम नेहा मीणा ने बताया कि धनिये में सल्फर करने वाले मिलावटखोरों पर टोटल 64 लाख का जुर्माना लगाया गया है। यदि नोटिस जारी करने के एक माह बाद जुर्माना राशि नहीं जमा की गई तो कुर्की की कार्रवाई की जायेगी।

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