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बड़ा मामला: पहले बनाया विडियो, फिर की कर्ज से परेशान किसान ने आत्महत्या

पांच सूदखोरों पर एफआईआर, आरोपी भूमिग, सदमें में आत्महत्या करने वाले किसान का परिवार

नीमचJan 14, 2018 / 05:45 pm

harinath dwivedi

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नीमच/मनासा। ब्याज खोरों की जबरिया वसूली से तंग आकर किसान विनोद पाटीदार ने आत्महत्या कर ली। किसान का परिवार सदमे में हैं। वे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं इस बीच पुलिस ने इस प्रकरण से जुड़े 5 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का प्रकरण दर्ज किया है। इधर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रमसिंह ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सूदखोरी का प्रकरण कहीं भी पता चलता है तो तत्काल कार्रवाई की जाए।
शुक्रवार को गांव अल्हेड़ के 30 वर्षीय विनोद पिता श्रीराम पाटीदार ने ब्याज खोरों से परेशान होकर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी। इससे पहले विनोद ने मोबाइल पर खुद का एक विडियो बनाया था जिसमें 5 ब्याजखोरों के नाम लिए थे और उनके द्वारा पैसों के लिए बार-बार तंग करने की बात कही थी। मृतक के काका अशोक पाटीदार, बडे भाई दशरथ पाटीदार ने बताया कि ब्याज खोरों ने पैसे उधार देने की जानकारी परिजनों को भी नहीं बताई। विनोद एक वर्ष पूर्व नया ट्रैक्टर लेकर आया था। जिसे भी ब्याज खोरों ने अपने कब्जे में ले लिया। इसकी जानकारी भी विनोद की मृत्यु के बाद मिली। परिजनों ने कार्रवाई की मांग की।
जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी
मनासा एसडीओपी रविन्द्र बोयट ने बताया कि ग्राम अल्हेड़ के किसान विनोद पाटीदार की मौत के मामले में अल्हेड़ निवासी रतनलाल गुर्जर, जगदीश गायरी, डमरलाल गायरी, जगदीश चौहान एवं मनासा निवासी धरमपाल ग्रोवर के विरुद्ध आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश भी दी लेकिन वे फरार हो गए। जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। एसडीओपी बोयट ने बताया कि युवक ने अपनी मृत्यु के पूर्व जो विडियो बनाया था उसमें वसूली के लिए दबाव बनाने वालों के नाम लिए, इस आधार पर यह प्रकरण दर्ज किया गया है।

संयुक्त परिवार में रहता था किसान विनोद
मनासा एसडीएम वंदना मेहरा ने बताया कि किसान विनोद पाटीदार के माता पिता के नाम शामिलाती खाते में लगभग 20 बीघा जमीन है और विनोद अपने माता पिता के साथ संयुक्त परिवार में रहता था। गांव में पक्का मकान हैऔर परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी बताई जा रही है। हालांकि घटना की विवेचना के उपरांत कारणों के स्पष्ट होने की बात कही जा रही है। वही मृतक विनोद पाटीदार अपने पीछे पत्नी, 10 वर्षीय बालक एवं 6 वर्षीय बालिका को छोड़ हमेशा के लिए विदा हो गया। मृतक की पत्नी और बच्चे इस सदमे से उबर ही नहीं पा रहे हैं।

बिना रजिस्ट्रेशन वालों पर कार्रवाई के निर्देश
कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने एसडीएम मनासा, नीमच एवं जावद सहित सभी तहसीलदारों को सख्त निर्देश दिए हैं कि मध्यप्रदेश साहूकार अधिनियम-1934 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं। अवैधानिक रूप से यदि कोई साहूकार किसी किसान को ऋण प्रदान करता है, तो इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए। मध्यप्रदेश साहूकार अधिनिमय-1934 कि धारा-11(ख) के अनुसार मप साहूकार अधिनियम-1934 के अनुसार साहूकारगण का रजिस्ट्रीकरण और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इसी प्रकार अधिनियम की धारा-11(क) के अनुसार रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के बिना लेनदेन का कारोबार किया जाना वर्जित है।

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