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बेकाबू भीड़ और Omicron के खतरे के बीच केंद्र ने राज्यों को लिखी चिठ्टी, क्या देश में फिर लगेगा लॉकडाउन?

साल 2021 में अब कुछ ही दिन रह गए हैं. वहीं नए साल के पहले कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा भी बढ़ गया है. ओमिक्रॉन के खतरे के बीच गृह मंत्रालय ने भी राज्यों को साफ निर्देश देते हुए कहा कि राज्य अपने स्तर पर कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए कमर कस ले.

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 Omicron virus

Omicron virus

Lockdown in India: साल 2021 में अब कुछ ही दिन रह गए हैं. वहीं नए साल के पहले कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा भी बढ़ गया है. ओमिक्रॉन के खतरे के बीच गृह मंत्रालय ने भी राज्यों को साफ निर्देश देते हुए कहा कि राज्य अपने स्तर पर कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए कमर कस ले. इसके अलावा केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को यह भी कहा है कि त्योही सीजन को देखते हुए अपने स्तर पर प्रतिबंदों का फैसला कर सकते हैं. कोरोना का यह नया वैरिएंट अबतक देश के 19 राज्यों तक फैल गया है.

116 देशों तक पहुंचा ओमिक्रॉन
कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से भारत में फैलते जा रहा है. अबतक यह कुल 116 देशों में फैल चुका है. वहीं भारत में ओमिक्रॉन के 578 मामले मिल चुके हैं. सोमवार को जारी गृह मंत्रालय द्वारा चिठ्ठी के अनुसार सभी राज्य इसके खतरे को देखते हुए उचित कदम उठाए और सतर्कता बनाए रखें. इसके अलावा गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार प्रेस वार्ता के जरिए लोगों तक सही जानकारी उपलब्ध कराए.

पाबंदियां लगाने पर राज्य सरकार करें विचार
गृह मंत्रालय ने कहा कि नए साल के जश्न और त्योहारों के दौरान भीड़ पर रोकथाम के लिए पाबंदियां लगाने पर राज्य सरकार विचार करें. क्रिसमस के बाद नया साल, फिर मकर संक्राति यह सब त्योहार कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन को बढ़ावा दे सकती हैं. क्योंकि इस दौरान लोग एक जगह जमा होकर त्योहार मनाते हैं. इसलिए यह त्योहार कोरोना के नए वैरिएंट को कहर बरपाने का मौका दे सकती है.

डेल्टा वायरस से तीन गुना तेजी से फैलता है ओमिक्रॉन
केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों को जा पत्र लिखा है उसमें गृह मंत्रालय ने कहा कि ओमिक्रॉन डेल्टा वायरस से तीन गुना ज्यादा तेजी से फैलता है. इसे कोरोना के रोकथाम में नई चुनौती भी माना जा रहा हैं. इसके अलावा कोरोना के जो नियम राज्य बनाएंगे उसे नहीं मानने वालों पर सेक्शन 50 और 61 और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दंडित किया जाएगा.