ये भी पढ़ें: पवई विधायक की सदस्यता खत्म करने के मामले को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जज ने फैसला रखा था सुरक्षित जिसके दो दिन बाद विधानसभा सचिवालय ने विधायक की सदस्यता खत्म कर दी। विधानसभा सचिवालय के फैसले को हाईकोर्ट में अपील कर चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने प्रहलाद लोधी की सजा पर रोक लगा दी है। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ये रोक केवल 7 जनवरी 2020 तक ही जारी रहेगी।
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बता दें कि, पन्ना जिले की पवई विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में विधायक चुने गए प्रहलाद लोधी ने अपील में कहा कि वे निर्दोष हैं। उनके खिलाफ बिना समुचित साक्ष्य के सिर्फ संदेह के आधार पर सजा सुनाई गई है। प्रकरण में बताया कि पन्ना जिले की रैपुरा तहसील में पदस्थ तत्कालीन नायब तहसीलदार आरके वर्मा ने 28 अगस्त 2014 को सिमरिया थाने में रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त करके थाने में खड़ा कर दिया था।
बता दें कि, पन्ना जिले की पवई विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में विधायक चुने गए प्रहलाद लोधी ने अपील में कहा कि वे निर्दोष हैं। उनके खिलाफ बिना समुचित साक्ष्य के सिर्फ संदेह के आधार पर सजा सुनाई गई है। प्रकरण में बताया कि पन्ना जिले की रैपुरा तहसील में पदस्थ तत्कालीन नायब तहसीलदार आरके वर्मा ने 28 अगस्त 2014 को सिमरिया थाने में रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त करके थाने में खड़ा कर दिया था।
ये भी पढ़ें: खिड़की लगा रहे आधा दर्जन मजदूरों पर गिरा छज्जा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेल्हना में टला बड़ा हादसा ट्रैक्टर जब्त करने की सूचना पर भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी सहित 12 लोगों ने वापस लौटते समय मडवा गांव के पास बीच रोड पर नायब तहसीलदार की जीप को रोककर उनके साथ मारपीट की और गालियां दीं। फिर नायब तहसीलदार की शिकायत पर सिमरिया पुलिस ने बलवा व मारपीट की भादंवि की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया।
ये भी पढ़ें: कार की टक्कर से गिरा बाइक सवार आरक्षक, बचाने आए लोगों से उलझा तो कर दी धुनाई 31 अक्टूबर 2019 को सांसद, विधायकों के मामलों की सुनवाई कर रहे भोपाल के विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह की कोर्ट ने भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी सहित 12 लोगों को बलवा, मारपीट और गाली-गलौज करने के मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की जेल और 3,500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसी फैसले को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।