पन्ना

Panna big Breaking: पवई के निलंबित भाजपा की विधायक सजा पर रो क, MP हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

एक दिन पहले पवई विधायक की सदस्यता खत्म करने के मामले को लेकर हाईकोर्ट में हुई थी सुनवाई, जज ने फैसला रखा था सुरक्षित

पन्नाNov 07, 2019 / 02:05 pm

suresh mishra

Panna big Breaking: Powai BJP MLA Prahlad Lodhi membership restored

पन्ना। मध्यप्रदेश के पन्ना जिला अंतर्गत पवई विधानसभा से भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी को जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। बताया गया कि रैपुरा तहसीलदार से मारपीट और बलवा के आरोप में भोपाल स्थित एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने प्रहलाद लोधी सहित 12 लोगों को दो वर्ष की सजा सुनाई थी।
ये भी पढ़ें: पवई विधायक की सदस्यता खत्म करने के मामले को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जज ने फैसला रखा था सुरक्षित

जिसके दो दिन बाद विधानसभा सचिवालय ने विधायक की सदस्यता खत्म कर दी। विधानसभा सचिवालय के फैसले को हाईकोर्ट में अपील कर चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने प्रहलाद लोधी की सजा पर रोक लगा दी है। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ये रोक केवल 7 जनवरी 2020 तक ही जारी रहेगी।
ये भी पढ़ें: MP में सबसे अधिक भ्रष्ट राजस्व विभाग, दूसरे नंबर पर पुलिस तो तीसरे पर पंचायत विभाग

क्या है मामला
बता दें कि, पन्ना जिले की पवई विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में विधायक चुने गए प्रहलाद लोधी ने अपील में कहा कि वे निर्दोष हैं। उनके खिलाफ बिना समुचित साक्ष्य के सिर्फ संदेह के आधार पर सजा सुनाई गई है। प्रकरण में बताया कि पन्ना जिले की रैपुरा तहसील में पदस्थ तत्कालीन नायब तहसीलदार आरके वर्मा ने 28 अगस्त 2014 को सिमरिया थाने में रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त करके थाने में खड़ा कर दिया था।
ये भी पढ़ें: खिड़की लगा रहे आधा दर्जन मजदूरों पर गिरा छज्जा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेल्हना में टला बड़ा हादसा

ट्रैक्टर जब्त करने की सूचना पर भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी सहित 12 लोगों ने वापस लौटते समय मडवा गांव के पास बीच रोड पर नायब तहसीलदार की जीप को रोककर उनके साथ मारपीट की और गालियां दीं। फिर नायब तहसीलदार की शिकायत पर सिमरिया पुलिस ने बलवा व मारपीट की भादंवि की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया।
ये भी पढ़ें: कार की टक्कर से गिरा बाइक सवार आरक्षक, बचाने आए लोगों से उलझा तो कर दी धुनाई

31 अक्टूबर 2019 को सांसद, विधायकों के मामलों की सुनवाई कर रहे भोपाल के विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह की कोर्ट ने भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी सहित 12 लोगों को बलवा, मारपीट और गाली-गलौज करने के मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की जेल और 3,500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसी फैसले को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
ये भी पढ़ें: चरित्र संदेह को लेकर पति ने की पत्नी की हत्या, बोरे में भरकर ले जा रहा था लाश ठिकाने लगाने, पुलिस ने धर दबोचा

Home / Panna / Panna big Breaking: पवई के निलंबित भाजपा की विधायक सजा पर रो क, MP हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.