
आचार संहिता के दायरे में अब चुनावी घोषणा पत्र, मतदान से 48 घंटे पहले ही करना होगा जारी
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आचार संहिता के नियमों में निर्वाचन आयोग ने नए प्रावधान जोड़े हैं। इसके अन्तर्गत देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को एक निर्धारित समयसीमा में ही चुनावी घोषणा पत्र जारी करना होगा। आयोग ने कहा है कि मतदान के 48 घंटे पहले यानि चुनाव प्रचार थमने के बाद किसी भी हाल में घोषणा पत्र जारी नहीं किया जा सकता है।
मतदान से 48 घंटे पहले तक का होगा समय
चुनाव आयोग नए नियमों के मुताबिक राजनीतिक दलों को मतदान से दो दिन पहले तक की अपने घोषणापत्र जारी करने होंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत घोषणापत्र मतदान के 48 घंटे पहले जारी नहीं कर सकेंगे। आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि नियम के अवहेलना करना वाले दल पर आचार संहिता उल्लंघन के तहत कार्रवाई होगी।
पहली बार घोषणा पत्र के लिए आचार संहिता
आयोग के प्रमुख सचिव नरेन्द्र एन बुतोलिया के जरिए सभी दलों और राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को जारी दिशानिर्देश की जानकारी दी गई है। यह समयसीमा एक या एक से अधिक चरण वाले चुनाव में समान रूप से लागू होगी। गौरतलब है कि अब तक घोषणापत्र की समयसीमा के संबंध में कोई भी नियम नहीं थे।
Published on:
16 Mar 2019 10:30 pm
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