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मद्रास हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक तामिलनाडु विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पर लगाई रोक

मद्राद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि तमिलनाडु विधानसभा में अगले आदेश तक कोई बहुमत परीक्षण नहीं किया जाएगा।

Sep 20, 2017 / 03:47 pm

Chandra Prakash

Tamil Nadu assembly
चेन्नई: टीटीवी दिनाकरण के समर्थन वाले 18 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने पर मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश दिया कि तमिलनाडु विधानसभा में अगले आदेश तक कोई बहुमत परीक्षण नहीं किया जाएगा। यानि अब अगले आदेश तक 18 विधानसभाओं में उपचुनाव नहीं होंगे।
There will not be floor tests for next days until counters are filed: Aryama Sundaram, lawyer of Tamil Nadu Speaker P Dhanapal— ANI (@ANI) September 20, 2017

दिनाकरण गुट ने लगाई थी याचिका
न्यायमूर्ति एम. दुरईस्वामी ने यह आदेश टी.टी.वी. दिनाकरन के प्रति वफादारी रखने वाले विधायकों की याचिका पर दिया। दिनाकरन गुट के विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष पी. धनपाल द्वारा सोमवार को उन्हें अयोग्य करार दिए जाने को अदालत में चुनौती दी है।
दिनकरण समर्थक 18 विधायकों की सदस्यता रद्द

MLAs didn’t vote against party or resigned. So why the question of anti defection? Speaker depriving right of MLAs: TTV Dhinakaran’s lawyer— ANI (@ANI) September 20, 2017 18 सीटों पर उपचुनाव पर भी रोकन्यायाधीश ने बहुमत परीक्षण पर रोक की अवधि को विस्तार देते हुए यह भी आदेश दिया कि विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने से रिक्त हुई सीटों पर कोई उपचुनाव नहीं होगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट रुम में कपिल सिब्बल , सलामान खुर्शीद और अर्यम सुंदरम समेत कई वरिष्ठ वकील मौजूद थे। अदालत ने पिछले सप्ताह विपक्षी पार्टी डीएमके की याचिका पर बुधवार तक तमिलनाडु विधानसभा में कोई बहुमत परीक्षण नहीं कराए जाने का निर्देश दिया था। डीएमके पार्टी ने याचिका दाखिल की हुई है कि अदालत राज्यपाल सी. विद्यासागर राव को विधानसभा सत्र बुलाकर मुख्यमंत्री के. पलनीस्वामी को अपना बहुमत साबित करने के लिए कहे।
स्पीकर ने 8 विधायकों को अयोग्य घोषित किया
बता दें कि टीटीवी दिनकरण-वीके शशिकला धड़े को सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष ने भी बड़ा झटका दिया । विधानसभा अध्यक्ष पी. धनपाल ने टीटीवी दिनकरण समर्थक 18 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी थी।
विधानसभा सचिव के.भूपति की ओर से जारी बयान में कहा गया कि विधानसभा अध्यक्ष ने दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई की है। अब ये सभी 18 विधायक अयोग्य घोषित हो गए हैं और उनकी विधानसभा की सदस्यता भी समाप्त हो गई है।

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