
मुंबई की विशेष अदालत में NIA ने कहा- 'प्रज्ञा की उम्मीदवारी का मसला हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता'
नई दिल्ली। मालेगांव बम विस्फोट मामले में एक पीडि़त की शिकायत पर जवाब दाखिल करते हुए एनआईए के जांच अधिकारी ने एनआईए विशेष अदालत मुंबई को बताया कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर का भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ने का मसला हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। उनकेे चुनाव लड़ने का एनआईए केे केेेसे कोई लेना देना नहीं है। यह मसला चुनाव आयोग से जुड़ा है।
प्रज्ञा का चुनाव लड़ना गैर कानूनी
साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने के खिलाफ एनआईए कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराने वाले एक पीड़ित के पिता ने कहा है कि उन्हें अभी एनआईए कोर्ट से बरी नहीं किया गया है। पीड़ित ने प्रज्ञा की उम्मीदवारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि साध्वी प्रज्ञा ने अपनी जमानत में खराब स्वास्थ्य को जमानत के लिए एक अहम आधार बनाया था। ऐसे में उनका लोकसभा चुनाव लड़ना आपत्तिजनक है। ऐसे में मालेगांव बम धमाके की मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के संसद पहुंचने के सपने पर विराम लग सकता है। पीडि़त की ओर से उसके पिता ने एनआईए की विशेष अदालत में याचिका दाखिल कर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की उम्मीदवारी पर रोक लगाने की मांग की थी।
प्रज्ञा का चुनाव लड़ना गैर कानूनी
हाल ही में भाजपा ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल से लोकसभा उम्मीदवार घोषित किया था। भाजपा ने उन्हें भोपाल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ मैदान में उतारा है। भोपाल से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद प्रज्ञा ठाकुर ने एक कार्यकर्ता सम्मेलन में जेल की यातनाओं को याद कर रो पड़ीं थीं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बताया था कि जेल में किस तरह से उन्हें टॉर्चर किया जाता था। इस दौरान कई बार उनकी आंखें भर आईं।
क्या है मालेगांव विस्फोट मामला
बता दें कि उत्तर महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर, 2008 को एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल पर बंधे विस्फोटक सामग्री में विस्फोट होने से 7 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। इस घटना में 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस मामले में कर्नल पुरोहित के अलावा अन्य आरोपियों में प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी के नाम शामिल हैं।
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Updated on:
23 Apr 2019 04:37 pm
Published on:
23 Apr 2019 02:28 pm
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