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प्रयागराज

Allahabad HC ने 121 सिविल जजों का किया ट्रांसफर, ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आदेश देने वाले जज को भेजा बरेली

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीनियर डिवीजन के 121 सिविल जजों का ट्रांसफर किया है। इसमें ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने और वजू खाने को सील किए जाने का आदेश देने वाले जज रवि कुमार दिवाकर का नाम भी शामिल है।

प्रयागराजJun 21, 2022 / 03:53 pm

Dinesh Mishra

Allahabad Highcourt

Allahabad Highcourt

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीनियर डिवीजन के 121 सिविल जजों का ट्रांसफर किया है। इनमें ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने और वजू खाने को सील किए जाने का आदेश देने वाले जज रवि कुमार दिवाकर का नाम भी है। उन्हें बरेली भेज दिया गया है। ट्रांसफर लिस्ट में रवि कुमार दिवाकर का नाम सर्वे नंबर पर है। तबादले की लिस्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल आशीष गर्ग ने जारी की है। इसके अलावा कोर्ट ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 285 और सिविल जज जूनियर डिविजन रैंक के 213 जजों का भी ट्रांसफर किया है़। ट्रांसफर किए गए सभी जजों को 4 जुलाई तक अपना नया कार्यभार ग्रहण करना है।
मस्जिद विवाद की कर रहे थे सुनवाई

वाराणसी में तैनात सीनियर डिवीजन के सिविल जज रवि कुमार दिवाकर मस्जिद विवाद की सुनवाई कर रहे थे। सर्वे के अंतिम शिवलिंग मिलने के दावे पर मस्जिद के वजू खाने को सील करने का आदेश दिया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान उन को जान से मारने की धमकी मिली थी। उन्हें एक धमकी भरा लेटर मिला था. जिसमें उनकी जान को खतरा बताया गया था। उस समय उन्होंने बताया था कि एक साधारण केस में भी डर का माहौल बनाया जा रहा है। धमकी भरे लेटर से मुझे मेरे परिवार की और मेरे परिवार को मेरी सुरक्षा की चिंता है।इसके बाद वाराणसी पुलिस प्रशासन ने रवि कुमार दिवाकर की सुरक्षा में 9 पुलिस जवानों को तैनात किया था।
प्रशासन ने तबादले का कोई कारण नहीं बताया है लेकिन क्योंकि रवि कुमार दिवाकर की ज्ञानवापी मामले में सक्रिय भूमिका रही है इसलिए उनके ट्रांसफर को अहम माना जा रहा है। वही ज्ञानवापी मामले में अभी के लिए शिवलिंग वाले एरिया को सील कर दिया गया है।
हिंदू पक्ष ने वहां पूजा करने की अनुमति मांगी है लेकिन उन्हें इजाजत नहीं मिली। इस मामले में विवादित टिप्पणी को लेकर भी कोर्ट में केस चल रहा है। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में मामला लंबित है और 27 जून को सुनवाई होनी है।

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