
कोरोना संक्रमण में लापरवाही पर हाईकोर्ट सख्त, प्रयागराज, लखनऊ सहित यूपी के अन्य जिलों के लिए लागू किया आदेश
प्रयागराज. कोरोना संक्रमण के फैलाव और उस पर लोगों की लापरवाही पर सख्ती दिखाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नियम का कड़ाई से पालन करने को कहा है। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के बाहर न निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। कोर्ट ने इस नियम को बरकरार रखने के लिए हर गली मोहल्ले में पुलिस की तैनाती की बात कही है। व्यस्त सड़कों पर अधिक संख्या में पुलिसकर्मी जबकि कम यातायात वाली सड़कों के दोनों छोर पर दो कांस्टेबल तैनात किए जाएं।कोर्ट ने कहा कि पुलिस हर सड़क और गली मोहल्ले में कड़ी निगरानी करे कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क लगाए घर से बाहर न निकले। कोर्ट ने इसकी निगरानी करने वाली टास्क फोर्स को ऐसे अधिकार देने के लिए कहा है ताकि वह अपना काम आसानी से कर सके। यह आदेश पूरे यूपी में लागू किया जाएगा। लेकिन पहले चरण में प्रयागराज सहित लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और आगरा में इसे लागू किया जाएगा। दूसरे चरण में अदालत प्रदेश के अन्य जिलों के लिए भी आदेश पारित करेगी।
संक्रमण रोकने के लिए फॉगिंग रहे जारी
कोर्ट ने कहा कि निगरानी करने वाले पुलिसकर्मियों को यह अधिकार दिया जाए कि पुलिस से उलझने वालों के खिलाफ वह कार्रवाई कर सके। कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रत्येक नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है और कहा है कि संक्रमण रोकने के लिए फॉगिंग व सैनिटाइजेशन जारी रखा जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने कोविड व पार्किंग मामले की सुनवाई करते हुए दिया है।
यूपी में 2402 नए पॉजिटिव
यूपी में गुरुवार को 2402 नए मरीज सामने आए हैं। जबकि 2581 लोगों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। जबकि प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 29131 है। अब तक 4,27,937 डिस्चार्ज किया जा चुका है। 13679 होम आइसोलेशन में हैं। अभी तक कुल 2,60,186 मरीज होम आइसोलेशन का विकल्प चुन चुके हैं। इनमें से 246560 अपना आइसोलेशन का समय पूरा कर चुके हैं। अभी तक कुल 6790 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में पांच सप्ताह से मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज हो रही है।
Published on:
23 Oct 2020 09:58 am
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