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High court News:माफिया मुख्तार अंसारी ने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में की अपील मंजूर, एमपीएमएलए कोर्ट ने सुनाई थी 10 साल की सजा

High court News:माफिया मुख्तार अंसारी ने गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। जिसके खिलाफ मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी ने हाई कोर्ट में अपील की थी। जिसको देखने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी की अपील स्वीकार कर ली है। और निचली अदालत से केस रिकॉर्ड तलब कर लिया है।

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High court News:माफिया मुख्तार अंसारी ने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में की अपील मंजूर, एमपीएमएलए कोर्ट ने सुनाई थी 10 साल की सजा

हाईकोर्ट

माफिया मुख्तार अंसारी ने गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। जिसके खिलाफ मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी ने हाई कोर्ट में अपील की थी। जिसको देखने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी की अपील स्वीकार कर ली है। और निचली अदालत से केस रिकॉर्ड तलब कर लिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने मुख्तार अंसारी की अपील की सुनवाई करते हुए दिया है। अपील पर मुख्तार की ओर से अधिवक्ता उपेन्द्र उपाध्याय ने बहस की। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड और विश्व हिंदू परिषद के नेता नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण केस के आधार पर सन 2007 में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या और विश्व हिंदू परिषद के नंद किशोर रूंगटा के अपहरण के मामले में 2007 में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल और उसके भाई अफजाल अंसारी को 4साल की सजा सुनाई गई थी। अफजाल अंसारी ने इस सजा के खिलाफ पहले ही चुनौती दी थी। मुख्तार अंसारी ने अब इस सजा के खिलाफ अपील की है।