
Raipur Crime News : किशोरी के घर घुसकर छेड़छाड़ और मारपीट करने वाले युवक को 3 साल के कारावास के साथ ही 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 2 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उसका जमानत मुचलका निरस्त कर दिया गया है। विशेष लोक अभियोजक मोरिशा नायडू ने बताया कि खमतराई निवासी 16 वर्षीय किशोरी 3 नवंबर 2020 की दोपहर 2 बजे घर में अकेली थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला लाला निषाद (21 साल) घर में घुसकर छेड़छाड़ करने लगा।
विरोध करने पर उसके साथ मारपीट कर किसी को घटना की जानकारी नहीं देने की धमकी दी। पुलिस थाने में शिकायत करने पर 10 हजार रुपए देकर बचकर निकलने की बात कहकर फरार हो गया। घटना के बाद किशोरी ने अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी और खमतराई थाना जाकर शिकायत की। जहां पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया।
वही प्रकरण की जांच करने के बाद 19 नवंबर 2020 को केस डायरी कोर्ट में पेश की। वहीं सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों के बयान करवाए गए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लवकेश प्रताप सिंह बघेल ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए लाला निषाद को 3 साल के कारावास से दंडित किया। साथ ही 1 लाख रुपए पीड़ित बालिका के पुनर्वास के लिए देने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से अनुशंसा की गई है।
Published on:
19 Jan 2024 05:48 pm
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