
ATM cash withdrawal charges increase: रायपुर। बड़ी खबर सामने आई है जिसका सीधा असर जेब में पड़ने वाला है। जानकारी के अनुसार अगले साल यानि एक जनवरी 2022 से बैंक ग्राहकों को फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन लिमिट (ATM Transaction Limit) पार करने पर ज्यादा भुगतान करना होगा। जून में आरबीआई ने घोषणा की थी कि देश के बैंकों को ग्राहकों के लिए मुफ्त मासिक सीमा से अधिक नकद और गैर-नकद एटीएम लेनदेन के लिए शुल्क बढ़ा सकते है। दरों में बदलाव 1 जनवरी 2022 से लागू होगा।
आरबीआई द्वारा (RBI guidline) जारी एक सर्कुलर में कहा गया था कि, 'बैंकों को ज्यादा इंटरचेंज फीस (Interchange Fee) और लागत बढ़ने की वजह से होने वाले नुकसान में थोड़ी राहत देने के लिए शुल्क बढ़ाने की अनुमति दी गई।' आरबीआई ने कहा कि बैंक मुफ्त सीमा के बाद एटीएम ट्रांजेक्शन पर लगने वाली फीस बढ़ा सकते हैं।
कितना बढ़ेगा चार्ज?
फिलहाल ग्राहकों के लिए बैंक के एटीएम से कैश और नॉन-कौश ट्रांजेक्शन करने पर एक महीने में 5 वित्तीय ट्रांजेक्शन मुफ्त हैं। इसके बाद हर वित्तीय ट्रांजेक्शन (free ATM transactions limit) पर 20 रुपये चार्ज लगता है। लेकिन नए साल से यह चार्ज 21 रुपये होगा। अभी की तरह मेट्रो शहरों में किसी अन्य बैंक के एटीएम से तीन ट्रांजेक्शन और नॉन-मेट्रो शहरों में दूसरे बैंकों के एटीएम से 5 ट्रांजेक्शन मुफ्त मिलती रहेंगी।
एक्सिस बैंक ने की घोषणा
एक्सिस बैंक ने कहा कि, 'RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक्सिस बैंक या किसी दूसरे बैंकों के एटीएम में फ्री लिमिट से ज्यादा वित्तीय ट्रांजेक्शन फीस 21 रुपये होगी। साथ ही इस पर जीएसटी भी लगेगा। नई दरें 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हैं।
इंटरचेंज शुल्क में भी हुई बढ़ोतरी
इसके अलावा, केंद्रीय बैंक ने बैंकों को वित्तीय लेनदेन के लिए प्रति लेनदेन इंटरचेंज शुल्क (interchange fees) 15 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये और सभी केंद्रों में गैर-वित्तीय लेनदेन के लिए 5 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये करने की भी अनुमति दी थी। यह दर 1 अगस्त 2021 से ही प्रभावी हो गई थी।
एक माह में कर सकते हैं 5 फ्री ट्रांसजेक्शन
गौरतलब है बैंक खाताधारक ATM से (ATM Transaction Limit) हर माह 5 फ्री लेनदेन के लिए पात्र बने रहेंगे। वहीं RBI ने बैंकों को वित्तीय लेनदेन के लिए ₹15 से ₹17 तक और सभी बैंकों में गैर-वित्तीय लेनदेन के लिए ₹5 से ₹6 तक प्रति लेनदेन इंटरचेंज शुल्क बढ़ाने की भी अनुमति दी थी। यह 1 अगस्त 2021 से प्रभावी हो गई थी।
Updated on:
03 Dec 2021 06:53 pm
Published on:
03 Dec 2021 06:48 pm
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