
शादी सीजन से पहले सख्ती! रात 10 बजे के बाद नहीं बजेगा डीजे-धुमाल, DJ संचालन के नियम तय...(photo-patrika)
DJ Sound Rules: छत्तीसगढ़ के रायपुर में विवाह सीजन के दौरान डीजे और धुमाल को लेकर होने वाली शिकायतों और विवादों को देखते हुए प्रदेश में पहली बार पुलिस अधिकारियों और डीजे-धुमाल संचालकों की प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीजे संचालकों ने प्रशासन के साथ चर्चा कर नियमों का पालन करने का आश्वासन दिया और रात 10 बजे के बाद डीजे व धुमाल नहीं बजाने का निर्णय लिया गया।
बैठक में डीजे और धुमाल संचालकों ने स्पष्ट कहा कि वे प्रशासन द्वारा तय सभी नियमों का पालन करेंगे, ताकि विवाह और अन्य कार्यक्रमों के दौरान किसी तरह की परेशानी या विवाद की स्थिति न बने। उन्होंने यह भी कहा कि वे ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का पालन करेंगे और अपने साथ जुड़े अन्य संचालकों को भी इसके लिए जागरूक करेंगे।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि किसी भी समारोह या कार्यक्रम में रात 10 बजे के बाद डीजे और धुमाल नहीं बजाया जाएगा। यह फैसला ध्वनि प्रदूषण और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। संचालकों ने कहा कि वे तय मानकों के अनुसार ही डीजे बजाएंगे।
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि विवाह सीजन में लोगों की सुविधा और कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। यदि कोई संचालक तय नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
होली पर्व के बाद नवरात्रि और रामनवमी के साथ ही 27 मार्च से शादी का सीजन शुरू हो जाएगा। इस दौरान डीजे और धुमाल की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी ध्वनि प्रदूषण संबंधी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।
रायपुर में आयोजित इस प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में रायपुर सेंट्रल के एडीसीपी तारकेश्वर पटेल, एसीपी सेंट्रल रमाकांत साहू और एसीपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने डीजे संचालकों को नियमों और कानूनों की विस्तार से जानकारी दी।
सम्मेलन में यह भी तय किया गया कि यदि कोई डीजे संचालक नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रायपुर के डीजे संचालकों ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर वे स्वयं भी जुर्माने की कार्रवाई करेंगे, ताकि व्यवस्था बनी रहे।
Published on:
07 Mar 2026 04:14 pm
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