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DJ Ban in Raipur: शादी सीजन से पहले बड़ा फैसला, रात 10 बजे के बाद बंद रहेगा DJ-धुमाल

DJ Ban in Raipur: तय हुआ है कि रात 10 बजे के बाद किसी भी कार्यक्रम में DJ या धुमाल नहीं बजाया जाएगा और ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन होगा।

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रात 10 बजे के बाद नहीं बजेगा DJ-धुमाल (photo source- Patrika)

रात 10 बजे के बाद नहीं बजेगा DJ-धुमाल (photo source- Patrika)

DJ Ban in Raipur: विवाह सीजन के दौरान डीजे और धुमाल को लेकर अक्सर सामने आने वाली शिकायतों और विवादों को देखते हुए प्रदेश में पहली बार पुलिस अधिकारियों और डीजे-धुमाल संचालकों की राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संचालकों ने खुद आगे आकर प्रशासन के साथ चर्चा की और तय नियमों का पालन करने का भरोसा दिलाया।

बैठक में डीजे और धुमाल संचालकों ने कहा कि शादी या अन्य आयोजनों में वे प्रशासन द्वारा तय सभी नियमों का पालन करेंगे, ताकि किसी तरह की परेशानी या विवाद की स्थिति न बने। साथ ही यह भी तय किया गया कि रात 10 बजे के बाद किसी भी कार्यक्रम में डीजे या धुमाल नहीं बजाया जाएगा। संचालकों ने ध्वनि प्रदूषण और समय सीमा से जुड़े नियमों का पालन करने के साथ अपने नेटवर्क से जुड़े अन्य संचालकों को भी जागरूक करने की बात कही।

DJ Ban in Raipur: 27 मार्च से विवाह सीजन शुरू

पुलिस अधिकारियों ने भी स्पष्ट किया कि विवाह सीजन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। यदि कोई संचालक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में यह भी सहमति बनी कि आयोजनों के दौरान पुलिस और डीजे संचालकों के बीच बेहतर समन्वय बनाया जाएगा, ताकि अनावश्यक विवाद और शिकायतों से बचा जा सके।

होली के बाद नवरात्रि और रामनवमी के साथ 27 मार्च से विवाह सीजन शुरू होने वाला है। इस दौरान डीजे और धुमाल की मांग काफी बढ़ जाती है। वहीं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ओर से ध्वनि प्रदूषण को लेकर सख्त दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। इन्हीं नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए शुक्रवार को रायपुर में डीजे संचालकों का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

डेसिबल सीमा में बजाए जाएंगे डीजे और धुमाल

DJ Ban in Raipur: सम्मेलन में रायपुर सेंट्रल के एडीसीपी तारकेश्वर पटेल, एसीपी सेंट्रल रमाकांत साहू और एसीपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने प्रदेशभर से आए डीजे संचालकों को नियमों और कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी, ताकि वे किसी भी तरह की कार्रवाई से बच सकें।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आने वाले विवाह सीजन और अन्य आयोजनों में निर्धारित मानकों के अनुसार ही तय डेसिबल सीमा में डीजे और धुमाल बजाए जाएंगे। साथ ही रात 10 बजे के बाद इन्हें बंद कर दिया जाएगा। रायपुर के डीजे संचालकों ने यह भी कहा कि यदि कोई संचालक नियमों का उल्लंघन करता है तो उनके संगठन की ओर से भी उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।

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