
फाइल फोटो पत्रिका
CG Coal Scam: छत्तीसगढ़ कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला केस में दिल्ली आदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कोयला मंत्रालय के पूर्व अधिकारियों एच.सी. गुप्ता (सचिव), के.एस. क्रोफा (संयुक्त सचिव) के साथ ही एक कंपनी और उसके निदेशक एवं प्रबंध निदेशक को आरोप मुक्त किया है। ( CG News ) बता दें कि सभी पर छत्तीसगढ़ में फतेहपुर ईस्ट कोयला ब्लॉक मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को कोयला आवंटित में कथित अनियमितताओं के आरोप थे।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश धीरज मोर ने 31 अक्टूबर को दिए अपने आदेश में कहा, "रिकॉर्ड में ऐसी कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है जो यह बताए कि आरोपी लोक सेवकों (क्रोफा और गुप्ता) का कृत्य जनहित के बिना था।" पूर्व अधिकारियों को बरी करते हुए उन्होंने कहा, "… किसी भी स्थापित मनःस्थिति या बेईमान इरादे के अभाव में अनियमितताओं को आपराधिकता का रूप नहीं दिया जा सकता।"
कथित कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले से जुड़ा यह चौथा हालिया मामला है, जिसमें लोक सेवकों, जिनका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता राहुल त्यागी और मैथ्यू एम. फिलिप ने अदालत में किया, को राउज़ एवेन्यू के दो विशेष न्यायाधीशों द्वारा राहत दी गई है। दो मामलों में, उन्हें दिसंबर 2024 और जून 2025 में बरी कर दिया गया। तीसरे मामले में, उन्हें अप्रैल 2025 में बरी कर दिया गया। वहीं अब चौथे मामले में आरोप मुक्त हुए हैं।
Updated on:
03 Nov 2025 01:39 pm
Published on:
03 Nov 2025 01:39 pm
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