
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का फैसला ( Photo - Patrika )
CG News: हाउसिंग बोर्ड की संपत्ति को खरीद कर समय पर किश्त नहीं जमा करने वाले हितग्राहियों को अब एकमुश्त बकाया राशि जमा करने पर ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह निर्णय छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 85 वीं बोर्ड बैठक में लिया गया।
नवा रायपुर अटल नगर स्थित हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय आयोजित बैठक छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने बताया कि मकान क्रय करने के बाद कई हितग्राहियों द्वारा विभिन्न कारणों से समय पर किश्त की राशि जमा नहीं की जा रही थी। इसके कारण उनके भवनों पर विलंबित अवधि का ब्याज लग रहा है। इस पर हितग्राहियों ने ब्याज माफी का निवेदन किया।
इस पर बोर्ड द्वारा स्ववित्तीय एवं भाड़ाक्रय आधार पर आवंटित संपत्तियों के मामले में हितग्राहियों को राहत प्रदान की गई है। इस श्रेणी की संपत्तियों के हितग्राही यदि अपनी संपूर्ण बकाया राशि एकमुश्त जमा करते हैं तो उन्हें विलंबित अवधि की ब्याज राशि में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह निर्णय हितग्राहियों को सीधे आर्थिक राहत प्रदान करेगा। साथ ही आवंटित संपत्तियों पर लंबित जलप्रदाय शुल्क (वॉटर चार्जेस) को एकमुश्त जमा करने पर भारित सरचार्ज में 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है।
बैठक में आयुक्त अवनीश कुमार शरण, विशेष सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग डीएस भारद्वाज, विशेष सचिव वित्त विभाग शीतल शाश्वत, प्रतिनिधि लोक निर्माण विभाग जीआर रावटे, प्रतिनिधि क्षेत्रीय प्रमुख हुडको के. सुरेश कुमार समेत अन्य शामिल रहे।
हाउसिंग बोर्ड की ओर से विक्रय/आवंटित संपत्तियों के विक्रय विलेख के निष्पादन के साथ ही हितग्राहियों को संपत्ति का भौतिक आधिपत्य (कब्जा) प्रदान किया जाएगा। वहीं राज्यस्तरीय आवास मेला में 26 जिलों में 2060 करोड़ के परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया था। इस मेले में कुल 1477 मकानों के विरुद्ध लगभग 3500 ऑफर प्राप्त हुए, जिसका मूल्य लगभग 303 करोड़ है। इस पर बोर्ड के सदस्यों ने इन योजनाओं में से लगभग 11 योजनाओं का बुङ्क्षकग पर्याप्त मिलने पर नियमानुसार 15 दिवस में निविदा आमंत्रण कर निर्माण की कार्रवाई करने मण्डल द्वारा निर्देशित किया गया।
Updated on:
13 Dec 2025 01:47 pm
Published on:
13 Dec 2025 01:46 pm

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