scriptछत्तीसगढ़ में मंगलवार से चलेंगी सिटी बसें | City buses will run in Chhattisgarh from Tuesday | Patrika News

छत्तीसगढ़ में मंगलवार से चलेंगी सिटी बसें

locationरायपुरPublished: Jun 02, 2020 01:35:23 am

Submitted by:

ramendra singh

बड़ी राहत : राज्य सरकार ने जारी किया आदेश,एसओपी सहित रूट जारी

छत्तीसगढ़ में मंगलवार से चलेंगी सिटी बसें

छत्तीसगढ़ में मंगलवार से चलेंगी सिटी बसें

रायपुर .राज्य के सभी शहरों और अंतरजिला आगमन के लिए मंगलवार से सिटी बसों का संचालन शुरू होगा। परिवहन विभाग के आयुक्त ड़ॉ. कमलप्रीत सिंह ने सोमवार को इसके संचालन करने के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए तमाम सुरक्षा उपाए का पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। यह सभी बसें प्राधिकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक समयचक्र और फेरे के अनुसार निर्धारित मार्गो पर चलेंगी। आदेश के अनुसार ये बसें शर्तों का पालन करते हुए केवल निर्धारित स्टापेज पर ही रुकेंगी। वहीं यात्रा के दौरान बसों के चालक, परिचालक एवं समस्त यात्रियों को अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क धारण करना होगा। परिचालक को यात्रियों के बस में चढ़ते-बैठते व उतरते समय सोशल डिस्टेंशिंग का सख्ती से पालन करवाना होगा। वहीं संक्रमण को देखते हुए बस संचालक नियमित अंतराल में वाहनों को सेनिटाइज करना सुनिश्चित करेंगे। उन्हें बसों के सेनिटाइजेशन करने सोडियम हाइपोक्लोराइड जैसे रसायनों का छिड़काव करने के भी निर्देश दिए गए है।

गाइडलाइन का सख्ती से पालन
कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए वाहन चालक एवं परिचालक को राज्य सरकार द्वारा सभी सुरक्षा मानकों का प्रयोग करना होगा। वहीं यात्रा के दौरान धुम्रपान, पान, गुटखा, खैनी इत्यादि खाने एवं थूकने पर प्रतिबंध रहेगा। बस मालिक के द्वारा वाहनों के संचालन के मार्ग अनुसार एवं तिथिवार चालक एवं परिचालक का रिकार्ड संधारित करेंगे। जिला प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु उपलब्ध कराएंगे।

ई-पास जरूरी
अंतर-जिला परिवहन करने वाले यात्रियों को ई-पास होने पर ही दूसरे जिले में जाने की अनुमति मिलेगी। सिटी बस में यात्रा के दौरान कंडेक्टर द्वारा इसकी सख्ती से जांच करने के निर्देश दिए गए है। वह मोबाइल पर ई-पास डाउनलोड कर इसकी अनुमति ले सकते है। बिना अनुमति यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है। साथ ही बस के केबिन में किसी को भी प्रवेश नहीं देने और केबिन नहीं होने की दशा में प्लास्टिक अथवा पर्दे से इसका निर्माण कर चालक को यात्रियों के संपर्क से अलग रखने कहा गया है।

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