
राहत: स्कूल शिक्षा विभाग ने किया नियमों में बड़ा बदला, सहायक शिक्षकों की भर्ती में विषय की अनिवार्यता नहीं
CG Breaking News : स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 में अहम बदलाव किया है। इससे सहायक शिक्षकों की भर्ती में विषय की अनिवार्यता समाप्त करने का फैसला लिया गया है। इसकी तरह सहायक शिक्षकों के लिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने की बात कहीं गई है। इससे पहले न्यूनतम 50% अंक थे। यह व्यवस्था शिक्षकों के लिए भी की गई है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पहले सहायक शिक्षकों की भर्ती विषय अनुसार की जाती थी। जैसे गणित, वाणिज्य और कला संकाय। इसकी वजह से प्राथमिक स्तर पर स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं मिल पाते थे।
शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी
नियमों में बदलाव के बाद कोई भी विषय का अभ्यर्थी किसी भी विषय की पढ़ाई करा सकता है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि यह बदलाव इसलिए किया गया है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर विषयवार शिक्षकों की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि सहायक शिक्षकों को डीएड, बीएड या बीएलडी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उन्हें टीईटी भी उत्तीर्ण करनी होगी। यह व्यवस्था शिक्षकों के लिए भी लागू होगी। बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग ने एक दिन पूर्व ही बस्तर और सरगुजा संभाग में 12 हजार 489 रिक्त पदों पर व्याख्यता, शिक्षक और सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। जारी विज्ञापन में शिक्षकों और सहायक शिक्षकों के लिए विषयवार पदों की संख्या नहीं दी गई है। विषयवार पदों की संख्या केवल व्याख्याताओं के लिए दी गई है।
प्रशिक्षण अधिकारी के 366 पदों पर होगी भर्ती
रायपुर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राज्य सरकार की ओर से नौकरी में भर्ती का सिलसिला लगातार जार है। शिक्षकों की भर्ती के बाद राज्य सरकार ने शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण अधिकारी के 366 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। इसके ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 8 मई सुबह 10 बजे से शुरू होगी। इसकी लिखित परीक्षा व्यापम लेगा। आवेदन करने के विस्तृत नियम एवं निर्देश व्यापमं की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे।
Published on:
06 May 2023 02:12 pm
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