scriptट्रेनों में इमरजेंसी की सूचना और जरूरी फोन नंबर पर हाईकोर्ट ने रेलवे को दिए ये निर्देश | High Court asked what action has taken so far over Illegal vendor | Patrika News
रायपुर

ट्रेनों में इमरजेंसी की सूचना और जरूरी फोन नंबर पर हाईकोर्ट ने रेलवे को दिए ये निर्देश

स्टेशन में अवैध वेंडरों द्वारा बासी एवं गुणवत्ताहीन खाद्य सामग्री बेचे जाने मामले में हाईकोर्ट ने रेल प्रशासन से पूछा कि अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

रायपुरDec 08, 2017 / 01:30 pm

Ashish Gupta

indian railway change the terminal station of Sridham express

indian railway change the terminal station of Sridham express

रायपुर . यदि आप ट्रेन में सफर कर रहे हों और आप किसी दिक्कत का सामना कर रहे हों तो एेसे में समय आपको कुछ नहीं सूझता कि क्या करें और किससे मदद लें। एेसे में रेलवे ने यात्रियों की सहूलियत के लिए सभी समस्याओं से निपटने के लिए कुछ इमरजेंसी नंबर जारी किए हैं। ये नंबर ट्रेनों के कोच (बोगियों) में चस्पा होते हैं। जो कि ट्रेन में सफर करते समय यात्रियों को इन नंबरों से काफी मदद मिलती है।

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लेकिन ट्रेनों के कोचों (बोगियों) में इमरजेंसी नंबर न होने पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने रेल प्रशासन को आड़े हाथ लिया है। हाईकोर्ट ने ट्रेन की सभी बोगियों में इमरजेंसी की सूचना एवं जरुरी फोन नंबर अधिकांश भाषाओं में अंकित करने की हिदायत दी है। ताकि आपातकालीन स्थिति में यात्री इन नंबरों पर संपर्क कर जानकारी दे सकें।

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साथ ही स्टेशन में अवैध वेंडरों द्वारा बासी एवं गुणवत्ताहीन खाद्य सामग्री बिक्री किए जाने मामले की सुनवाई करते हुए
हाईकोर्ट ने रेल प्रशासन से पूछा कि मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है? 29 जनवरी की आगामी सुनवाई के पूर्व इस संबंध में विस्तार से जानकारी दें।

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रेलवे के अधिकारियों एवं टीटीई को प्रशिक्षित करने की हिदायत दी गई है ताकि आपात परिस्थितियों में यात्रियों को मदद दी जा सके। कोर्ट ने मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरुक करने की हिदायत देते हुए कहा है कि पीने के पानी के बोतल को इस्तेमाल के बाद क्रश कर दें ताकि इसका दोबारा इस्तेमाल न हो सके। ज्ञात हो कि शासकीय महाधिवक्ता जेके गिल्डा द्वारा रेलवे स्टेशन पर अवैध वेंडरों द्वारा गुणवत्ताहीन भोजन परोसे जाने की शिकायत की गई थी।

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