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रायगढ़. मनोरोगी भतीजी के साथ अश्लील हरकत करने वाले दोषी बड़े पिता को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को डेढ़ हजार कठोर रुपए के अर्थदंड़ से भी दंडित दोषी अघन लाल तुरी पिता स्वर्गीय तिमडू तुरी चौहान 45 साल अपने छोटे भाई की 20 वर्षीया बेटी जो जन्म से शारीरिक रूप से कमजोर है। बीते 9 नवंबर 2019 को दिव्यांग युवती की मां अपनी पड़ोस की चाची और चचेरे भाई को बेटी की देखरेख के लिए कहते हुए काम पर गई थी। शाम को महिला वापस आई तो उसकी दिव्यांग बेटी रो रही थी। मां ने बेटी को रोने का कारण पूछा। तो वह बताया कि उसके बड़े पिता अघन लाल जबरन घर में घुस आए और उसके साथ अश्लील हरकत की।
बड़े पिता की इस हरकत को लेकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। इसके बाद वह वहां से भाग गया। अघन लाल इसके पहले भी गंदी हरकतें कर चुका था। ऐसे में दिव्यांग बेटी की बातों को सुन महिला ने परिवार के अन्य लोगों से चर्चा कर मामले की सूचना पुलिस को दी और रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले में कोतरा रोड पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 452, 354, 354 (ख) और लैगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 10-10 के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया।
इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश प्रतिभा वर्मा ने के न्यायालय में हुई। मामले से जुड़े सबूतों के अलावा दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी पर आरोप सिद्ध हुआ। ऐसे में अघन लाल तुरी को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 15 सौ रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया है। नियत समय पर अर्थदंड चुकता नहीं होने पर दोषी को 3 माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा। इस मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की।
Published on:
28 Jan 2023 04:36 pm
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