
रायपुर. IT Return Rule : इनकम टैक्स रिटर्न 31 तक जमा नहीं करने पर 5000 रुपए का शुल्क और स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। वहीं स्पष्टीकरण का संतोषजनक जवाब नहीं देने पर आयकर विभाग का चक्कर लगाना पड़ेगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार 2,50,000 रुपए से ज्यादा वार्षिक आय होने पर आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य है। खाताबही का ऑडिट नहीं होता तो 31 जुलाई तक रिटर्न भरना है। ऐसा नहीं करने पर 5000 रुपए का विलंब शुल्क जमा करना होगा। इसके लिए सही समय एवं सही ढंग से भरने से आयकर नोटिस से बच सकते हैं।
IT Rreturn Rule : सीए चेतन तारवानी ने बताया कि विलंब शुल्क और नोटिस से बचने के लिए 9 प्रमुख बिदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए सबसे पहले अपनी आय के अनुसार सही आयकर रिटर्न फॉर्म का चयन करना जरूरी है। इसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के अनुसार आयकर रिटर्न फॉर्म का उपयोग करना चाहिए। गलत फॉर्म भरने पर नोटिस आ सकता है। कई व्यक्तियों के पास आय के कई स्त्रोत होते हैं जैसे वेतन, निवेश, किराये की आय इत्यादि। आईटीआर फॉर्म में सभी आय स्रोतों की सही ढंग से रिपोर्ट करना और किसी की भी अंडर रिपोर्टिंग से बचना महत्वपूर्ण है। इसके परिणाम स्वरूप नोटिस मिल सकती है। यह देखा गया है कि एक करदाता के कई बैंक खाते हैं जिस पर वह ब्याज की आय अर्जित करता है लेकिन, अज्ञानता वश वह सभी खातों की सूचना देने में विफल रहता है।
Published on:
20 Jul 2023 05:08 pm

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