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पत्नी का गला दबाकर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास

CG News: पारिवारिक विवाद के चलते अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास से दंडित किया गया है।

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पत्नी का गला दबाकर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास

पत्नी का गला दबाकर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास

रायपुर। CG News: पारिवारिक विवाद के चलते अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश अमित राठौर ने इसका फैसला सुनाया। अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश सिंह ने बताया कि संजय कुमार सूर्यवंशी (24 वर्ष) प्रगति नगर, पंडरी निवासी ने नीलम प्रधान से 2019 में प्रेम विवाह किया था। लेकिन, विवाह के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद होने लगा।

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8 जनवरी 2021 की शाम 5 बजे उनके बीच जमकर बहस हुई। इसके चलते संजय ने अपने बेल्ट से जमकर पिटाई की। इसके बाद गला दबाकर हत्या कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पंडरी पुलिस ने धारा 302 के तहत जुर्म दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार किया।

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साथ ही प्रकरण की जांच करने के बाद 25 मार्च को कोर्ट में चालान पेश किया। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 12 गवाहों के बयान करवाए गए। न्यायाधीश ने पुलिस की केस डायरी और गवाहों के बयान के आधार पर आजीवन कारावास का फैसला सुनाया।