
liquor scam : शराब कारोबारी अरविंद को मिली मां के अंतिम क्रियाकर्म के लिए इजाजत
CG Raipur News : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शराब कारोबारी अरविंद सिंह को गिरफ्तार करने के बाद मंगलवार को ही विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत में पेश किया। इस दौरान पूछताछ के लिए 14 दिन की रिमांड पर देने की अनुमति मांगी। लेकिन, कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड को मंजूर करते हुए 16 जून को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। (cg news) बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि उनके पक्षकार की मां की मृत्यृ हो गई है।
क्रियाकर्म में शामिल होने की दी अनुमति
मानवीय संवेदनाओं को दरकिनार कर उन्हें सफेद रंग के गमछे और धोती में मुक्तिधाम से हिरासत में लिया है। (cg raipur hindi news) कोर्ट में उसी स्थिति में पेश किया गया है। अभी उनकी माताजी का अंतिम क्रियाकर्म किया जाना है। कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद मंगलवार को शाम 5 से 6 बजे और बुधवार को सुबह 8 से 9 बजे क्रियाकर्म में शामिल होने की अनुमति दी। इस दौरान अरविंद सिंह को ईडी अपनी निगरानी में साथ लेकर जाएगी। (raipur news today) इसके बाद उन्हें अपनी कस्टडी में साथ रखेगी।
महापौर के भाई अनवर व अन्य की न्यायिक रिमांड 26 तक बढ़ी
न्यायिक रिमांड पर जेल भेजे गए महापौर के भाई अनवर ढेवर, आबकारी विभाग के विशेष सचिव एपी त्रिपाठी, शराब कारोबारी त्रिलोक ढिल्लन और नितेश पुरोहित को कोर्ट में पेश किया गया। (raipur news hindi) ईडी ने विशेष न्यायाधीश से शराब घोटाले की जांच चलने का हवाला देकर न्यायिक रिमांड को बढ़ाने का अनुरोध किया।
कोर्ट तीनों आवेदनों पर 16 जून को सुनाएगी फैसला
कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए न्यायिक रिमांड को 24 जून तक के लिए बढ़ा दिया। (chhattisgarh news) कोर्ट में अनवर ढेबर की ओर से पेश किए गए जमानत आवेदन पर बचाव पक्ष और ईडी के अधिवक्ता द्वारा दलीलें पेश की गईं। वहीं शराब कारोबारी त्रिलोक ढिल्लन के जमानत और आबकारी आयुक्त निरंजन दास की ओर से अग्रिम जमानत का आवेदन लगाया गया। (cg raipur news) कोर्ट तीनों ही आवेदनों पर 16 जून को अपना फैसला सुनाएगी।
Published on:
14 Jun 2023 12:56 pm
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