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Lockdown in Raipur: लॉकडाउन में शराब दुकान आज से 7 दिन बंद, होम डिलीवरी की मिलेगी सुविधा

लॉकडाउन में (Lockdown in Raipur) रायपुर नगर निगम और बिरगांव नगर निगम के भीतर संचालित होने वाली शराब दुकान (Liquor Shops Closed in Raipur) आज से 7 दिन बंद रहेंगी। कलेक्टर ने जारी किए गए आदेश में बताया कि शराब की होम डिलीवरी कंपनी द्वारा पूर्ववत चालू रहेगी।

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रायपुर. लॉकडाउन में (Lockdown in Raipur) रायपुर नगर निगम और बिरगांव नगर निगम के भीतर संचालित होने वाली शराब दुकान (Liquor Shops Closed in Raipur) आज से 7 दिन बंद रहेंगी। कलेक्टर ने जारी किए गए आदेश में बताया कि शराब की होम डिलीवरी कंपनी द्वारा पूर्ववत चालू रहेगी।

रायपुर नगर निगम (Raipur Nagar Nigam) और बिरगांव नगर निगम (Birgaon Nagar Nigam) के अलावा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की शराब दुकानें चलती रहेंगी। जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में शराब की तस्करी ना हो इसलिए आबकारी विभाग को कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। शहर के अंदर प्रवेश करने वाले चेकप्वाइंट पर भी इसकी जांच की जाएगी।

24 मार्च को लागू हुए लॉकडाउन से ज्यादा सख्त
बता दें कि राजधानी में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की रफ़्तार पर रोक लगाने के लिए बुधवार से 7 दिनों के लिए लॉकडाउन शुरू हो रहा है। प्रशासन का दावा है कि यह 24 मार्च को लागू हुए लॉकडाउन से भी ज्यादा सख्त होगा। कलेक्टर एस भारतीदासन ने जनता से अपील की है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए घरों में ही रहे।

राजधानी की सड़कों पर पंद्रह सौ पुलिसकर्मियों का पहरा रहेगा। शहर के मोहल्लों की गलियों में निगरानी करने और लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने वाले लोगों पर बाइक पेट्रोलिंग के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन और शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लोगों पर नजर रखी जाएगी। लोगों को मेडिकल इमरजेंसी और दूसरे राज्यों के यात्रियों को टिकट दिखाने पर राहत मिलेगी।

राशन दुकानों को बंद रखने का आदेश
लॉकडाउन को और भी सख्त बनाने के लिए कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने राशन दुकानों को भी बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। इसमें शासकीय उचित मूल्य की दुकानें और निजी राशन दुकानें भी शामिल हैं। कलेक्टर ने संशोधित आदेश जारी करके कुछ बदलाव किए हैं।

- घरों में दूध पहुंचाने वालों के लिए सुबह 6 से 9:30 बजे तक और शाम 5 बजे से 6 बजे तक का समय।
- पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी गैस के लिए भी सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय दिया गया है।