8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

New Year पार्टी के लिए गाइडलाइन जारी, सिविल ड्रेस में तैनात रहेगी पुलिस

- छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे अपराध और हाल ही में राजधानी के वीआईपी रोड गोलीकांड की घटना के बाद नए साल के जश्न में हथियार के साथ शामिल प्रतिबन्ध कर दिया गया है। - नशे में फायरिंग जैसी घटना के दोहराव से बचने पुलिस की कवायद, होटल-बार, रेस्टोरेंट संचालकों की पुलिस ने ली बैठक।

2 min read
Google source verification
New Year पार्टी

New Year पार्टी के लिए गाइडलाइन जारी, सिविल ड्रेस में तैनात रहेगी पुलिस

रायपुर। नशे में फायरिंग जैसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए पुलिस ने नए साल की पार्टियों में किसी भी प्रकार के हथियार के साथ शामिल होने पर रोक लगा दी है। पार्टी के दौरान किसी के पास पिस्टल-रिवाल्वर या अन्य हथियार पाया गया, तो उसके खिलाफ संबंधित थाने में एफआईआर कराई जाएगी।

उल्लेखनीय है कि नशे में धुत होने के बाद अगर कोई विवाद होता है, तो गुस्से में रिवाल्वर-पिस्टल से फायरिंग जैसी घटनाएं हो सकती है। कुछ माह पहले वीआईपी रोड स्थित एक होटल में पार्टी के दौरान एक शख्स ने गोली चलाई थी। इस घटना के बाद पुलिस अतिरिक्त एहतियात बरत रही है।

नव वर्ष की पार्टियों में भी कई रसूखदार हथियार लेकर शामिल होते हैं। इसके चलते पुलिस ने इस पर रोक लगा दिया है। रविवार को होटल, बार-रेस्टोरेंट संचालकों की बैठक के बाद पुलिस ने यह निर्णय लिया है। सभी को जिला प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। बैठक में एएसपी शहर लखन पटले, सीएसपी नसर सिद्दकी व अन्य लोग उपस्थित थे।

इन नियमों का पालन जरूरी
कार्यक्रम स्थल की क्षमता से 50 फीसदी अथवा 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। प्रवेश और निकासी का अलग-अलग द्वार होगा। कार्यक्रम का वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराना जरूरी है। कार्यक्रम 12.30 बजे से अधिक समय तक नहीं चलेगा। बच्चे और बुजुर्गों को पार्टी में शामिल न किया जाए। नए साल के स्वागत में केवल 12.30 बजे तक केवल हरित पटाखों का उपयोग किया जा सकता।

पार्टी में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य, डीजे की अनुमति नहीं, आयोजकों को सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीमीटर, हैंड वॉश और क्यू मैनेजमेंट सिस्टम का व्यवस्था करना अनिवार्य है। पार्टी में अस्त्र-शस्त्र के साथ प्रवेश वर्जित होगा। यदि कोई अस्त्र शस्त्र के साथ पाया जाता है, तो इसकी जानकारी तत्काल संबंधित पुलिस थाने में देना होगा। पार्टी में शामिल होने वालों के नाम-पते, मोबाइल नंबर की जानकारी लेना आवश्यक है।

पुलिस के लिए चुनौती
जिला प्रशासन ने नए साल के लिए आयोजित होने वाले कार्यक्रम या पार्टी के लिए नियम तो बना दिया है, लेकिन इसका पालन कराना पुलिस के लिए चुनौती है। अधिकांश होटलों और बारों में नियमों का पालन नहीं होता है। पिछले साल भी कुछ इसी तरह के निर्देश थे, लेकिन देर रात तक होटलों में पार्टी चली। किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। पार्टियों में शराब के अलावा दूसरे नशे के उपयोग की भी आशंका है।

सिविल ड्रेस में रहेगी पुलिस
पुलिस ने पार्टियों में ड्रग्स या अन्य प्रतिबंधित नशा करने वालों की तलाश के लिए पुलिस की टीम सिविल ड्रेस में तैनात रहेगी। प्रमुख होटलों और बारों के अलावा कार्यक्रम स्थलों पर भी नजर रखेंगे। सभी थानों की टीम भी इसमें लगी रहेगी।