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कुर्रा सरपंच और तात्कालिक सचिव भ्रष्टाचार में पाए गए दोषी, अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा

विवादों में घिरे कुर्रा ग्राम पंचायत में अनियमितता की जांच जनपद पंचायत अभनपुर द्वारा करारोपण अधिकारी भेज कर करा दी गई। करारोपण अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में कुर्रा सरपंच गोवर्धन तारक व तत्कालीन सचिव प्यारेलाल रात्रे को दोषी मानते हुए अपनी रिपोर्ट जनपद पंचायत के अनुविभागीय अधिकारी को सौंप दी।

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कुर्रा सरपंच और तात्कालिक सचिव भ्रष्टाचार में पाए गए दोषी, अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा

कुर्रा सरपंच और तात्कालिक सचिव भ्रष्टाचार में पाए गए दोषी, अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा

नवापारा-राजिम। विवादों में घिरे कुर्रा ग्राम पंचायत में अनियमितता की जांच जनपद पंचायत अभनपुर द्वारा करारोपण अधिकारी भेज कर करा दी गई। करारोपण अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में कुर्रा सरपंच गोवर्धन तारक व तत्कालीन सचिव प्यारेलाल रात्रे को दोषी मानते हुए अपनी रिपोर्ट जनपद पंचायत के अनुविभागीय अधिकारी को सौंप दी। जनपद अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (रा) को जांच प्रतिवेदन भेजते हुए 2 नवंबर 2022 को सरपंच के खिलाफ धारा 40 के तहत कार्यवाही करने की अनुशंसा की। वहीं, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कुर्रा के तत्कालीन सचिव प्यारेलाल रात्रे के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में 9 नवम्बर 2022 को नोटिस जारी किया।
विदित हो कि कुर्रा पंचायत के उपसरपंच डमेश साहू ने सरपंच गोवर्धन तारक के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। उनकी शिकायत पर अनुविभागीय अधिकारी ने संज्ञान लेते हुए जांच अधिकारी इंदलराम साहू को भेजा। उन्होंने जांच में सरपंच गोवर्धन तारक द्वारा स्वयं के वाहन क्रमांक सीजी04 डीएम 9498 व अपने साले के नाम पर फर्जी बिल बनाकर लगभग 2 लाख 45 हजार सात सौ रुपए पंचायत से आहरण कर स्वयं के खाते में कराना पाया गया।
इन्होंने दिया जांच अधिकारी को बयान
जानकारी हो कि 24 नवम्बर 2022 को सूचना के अधिकार के तहत मिले दस्तावेज के अनुसार सरपंच गोवर्धन तारक, उपसरपंच डमेश साहू, पंच जनीराम यादव, खेमलाल पाल, तुकाराम तारक व ग्रामवासी जोहरित साहू, मनीराम यादव, वेदराम तारक, गणेश राम ध्रुव, दिनेश कोसरिया कुमार तारक, विवेक बघेल, सूबलाल खरे, सतराम खरे, दूजराम तारक, प्रेमदास मानिकपुरी, शिव कुमार तारक, ढलेंद्र नगारची, भुनेश्वर ध्रुव, मानू यादव व नरेन्द्र साहू ने अपने बयान में बताया कि ग्राम में पानी टंकी का उपयोग किया गया है, जिसमें सरपंच ने स्वयं के ट्रैक्टर का उपयोग किया है। जिसका क्रमांक सीजी04 डीएम 9498 के द्वारा ग्राम कुर्रा में तीन माह तक प्रतिदिन 2 स्ट्रीप पानी ढुलाई किया गया है वं गोठान में लगभग 20 ट्रीप पैरा ढुलाई किया है।
सरपंच व उसके साले ने स्वीकार किया भुगतान लेना-देना
वहीं, सरपंच गोवर्धन तारक ने अपने बयान में बताया कि उक्त ट्रैक्टर तुकाराम पिता सुखीराम तारक, काली मंदिर के पास गोबरा नवापारा को 4 जनवरी 2021 से किराए में दिया है। उक्त ट्रैक्टर द्वारा की गई पानी सप्लाई का भुगतान ऑनलाइन बैंक खाते में किया गया है। गोठान में पैरा सप्लाई का भुगतान चेक के माध्यम से किया गया है। जांच अधिकारी के समक्ष उपसरपंच डमेश साहू ने बताया कि सरपंच द्वारा दिया गया बयान झूठा व भ्रामक है।
बिलों पर सरपंच के हस्ताक्षर
गोठान समिति के अध्यक्ष के दिए बयान अनुसार समिति को 40 हजार रुपए दिया गया और 80 हजार का भुगतान किया गया। बिलों पर सरपंच के हस्ताक्षर हैं, गोठान समिति के अध्यक्ष के नहीं। शेष 40 हजार रुपए अन्य मद से भुगतान किया गय, जो कि गंभीर अनियमितता है।

सरपंच ने फर्जी बिल से साले को फायदा पहुंचाया : जांच अधिकारी
जांच अधिकारी इंदल राम साहू ने अपने जांच प्रतिवेदन में लिखा कि सरपंच गोवर्धन तारक द्वारा अपने ट्रैक्टर क्रमांक सीजी04 डीएम 9498 व अपने साले तुकाराम तारक ने नाम पर बिल बनाकर 2 लाख 54 हजार से अधिक की राशि आहरण कर स्वयं व अपने परिवार को आर्थिक लाभ पहुंचाया। इस प्रकार पंचायत अधिनियम के प्रावधानों का खुला उल्लंघन किया गया है। तुकाराम तारक ने अपने बयान में गोठान की राशि को प्राप्त करना कबूल किया। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 (ग) के तहत सरपंच गोवर्धन तारक को पद से पृथक किया जाना प्रस्तावित किया जाता है व तत्कालीन सचिव प्यारेलाल रात्रे के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की है।

सरपंच अपने इन नातेदारों को नहीं पहुंचा सकता लाभ.
जांच अधिकारी इंदलराम साहू के जांच प्रतिवेदन के अनुसार सरपंच अपने नातेदारों में पिता, माता, भाई, बहन, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, सास, ससुर, साला, बहनोई, देवर, साली, भाभी, ननद, देवरानी, जेठानी, दामाद या पुत्रवधु को लाभ नहीं पहुंचा सकता।
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सरपंच व सचिव पर जल्द हो कार्रवाई : डमेश साहू
शिकायतकर्ता उपसरपंच डमेश साहू ने अनुविभागीय अधिकारी (रा) से अपील की है कि वे तत्काल सरपंच गोवर्धन तारक व तत्कालीन सचिव प्यारेलाल रात्रे पर नियमत: कार्रवाई कर अपना फैसला सुनावं,े ताकि भविष्य में होने वाले भ्रष्टाचार को रोका जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि जिन्होंने फर्जी बिल देकर भुगतान प्राप्त किया है ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने जो बिल पंचायत को दिया है, उसमें जीएसटी नंबर भी अंकित नहीं है।
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मुझे कैसे गलत साबित किया गया, जांच रिपोर्ट देखकर बता पाऊंगा : प्यारेलाल
इस संबंध में तत्कालीन सचिव प्यारेलाल रात्रे ने कहा कि मैंने कुर्रा पंचायत में अपने हिसाब से सहीं कार्य किया है। मगर, जांच अधिकारी इंदल साहू ने उसे कैसे गलत साबित किया, ये जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ही बता पाऊँगा। मैंने सारा भुगतान ऑनलाइन व चेक द्वारा किया है।

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