
रायपुर. राजधानी रायपुर में लॉकडाउन (Unlock in Raipur Guidelines) आगे नहीं बढ़ाया गया है। जिला प्रशासन और व्यापारी संगठनों की बैठक में यह फैसला लिया गया। वहीं शुक्रवार से रायपुर के सभी बाजार को नियम और शर्तों के साथ खोला जाएगा। रायपुर जिला प्रशासन ने व्यापारियों के साथ बैठक के बाद दुकानों व होटल-रेस्टोरेंट को खोलने को लेकर दिशा-निर्देश (Raipur Unlock Guidelines) जारी कर दिया है। जारी हुई नयी गाइडलाइन के मुताबिक सप्ताह से सिर्फ 6 दिन ही दुकानें अब खुलेगी। बता दें रायपुर पिछले 23 जुलाई से लॉकडाउन है।
बैठक के बाद रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन ने बताया कि व्यापारियों के साथ बैठक में लॉकडाउन के बाद रायपुर में सभी दुकानों को खोलने का निर्णय लिया गया है। हालांकि इस बार दुकानों को सख्त नियम और शर्तों के साथ खोला जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि रायपुर में अलग-अलग दुकानों को अलग अलग समय में खोला जाएगा। यानी जिला प्रशासन की तरफ से 5 अलग-अलग पालियों में दुकान संचालन का निर्णय लिया है। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ये है दुकानों को खोलने का दिशा निर्देश
- सुबह 6 बजे से 12 बजे तक फल, सब्जी और मटन की दुकानें खुलेंगी।
- सुबह 8 बजे से 4 बजे तक किराना, जनरल और प्रोविजन स्टोर्स खुलेंगे।
- 11 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी दुकानें खुलेंगी।
- सुबह 10 से शाम 6 बजे तक होटल, रेस्टोरेंट खुलेंगे।
- रात 8 बजे से रात 10 बजे तक खाने की होम डिलीवरी हो सकेगी।
- सभी दुकानों में सोशल डिस्टन्सिंग और मास्क जरूरी।
राज्य सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन न बढ़ाने का निर्णय मंत्रियों की बैठक में लिया है। बैठक के बाद रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री ने लॉकडाउन की वजह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने की बात बोली है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन या लॉकइन पर निर्णय लेने के लिए कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन को निर्देश जारी किया है।
Updated on:
06 Aug 2020 04:30 pm
Published on:
06 Aug 2020 04:17 pm
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