
राजसमंद. 14 साल की नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-1012 (पॉक्सो) की विशेष अदालत के न्यायाधीश सुनील कुमार पंचोली ने तीन साल की कठोर कैद व 5000 रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया।
विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि 10 जुलाई, 2020 को पीडि़ता ने थाना अधिकारी पुलिस थाना दिवेर के समक्ष एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया कि शाम करीब 7 बजे सोहनलाल ने उनके मकान के बाहर से उसे आवाज दी कि थोड़ा शहद लेकर आए, उसे जरूरत है। पीडि़ता घर से शहद लेकर करीब 7:30 बजे सोहनलाल के घर गई। उसके साथ मौसी भी थी, जो घर के बाहर खड़ी रही। मकान में जाकर शहद देने पर सोहनलाल ने उसे अंदर कमरे में रखकर आ जाने को कहा। वह कमरे में शहद रखने गई तो सोहनलाल पीछे कमरे में आ गया और उसका हाथ पकड़कर जोर-जबरदस्ती करने लगा। पीडि़ता मौका देखकर कमरे से भाग गई तथा बाहर जाकर यह बात मौसी व भाभी को बताई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया व सोहनलाल के विरुद्ध पॉक्सो न्यायालय में आरोप-पत्र पेश किया।
पीडि़त बालिका व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने 23 गवाहों के बयान कोर्ट में परीक्षित करवाए तथा 20 दस्तावेज पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी सोहनलाल पुत्र राजूराम निवासी मादा की बस्सी को दोषी माना।
पॉक्सो और एसएसी/एसटी एक्ट में हुई सजा
धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास तथा 3000 रुपए जुर्माना
धारा 3 (1)(डब्ल्यू) (आई) एससी/एसटी एक्ट में 1 वर्ष का कारावास तथा 1000 रुपए जुर्माना
धारा 3(2)(वी)(ए) एससी/एसटी एक्ट के तहत 1 वर्ष का कारावास तथा 1000 रुपए जुर्माना
Published on:
28 Apr 2023 10:19 pm

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