
Negligence in Rajaswa mahaabhiyan
राजसमंद. आवासीय स्वीकृति लेकर वाणिज्यिक गतिविधि संचालित करने को लेकर नगर परिषद ने एक भवन मालिक को नोटिस जारी कर सात दिन में जवाब मांगा है। साथ ही वाणिज्यिक गतिविधि बंद करने को कहा है।
परिषद के प्राधिकृत अधिकारी (सहायक अभियंता) ने रामचन्द्र देवपुरा पुत्र मन्नालाल निवासी छतरियों के पास, भीलवाड़ा रोड, कांकरोली के नाम जारी नोटिस में बताया कि उन्हें छतरियों के पास भू-तल की वाणिज्यिक व प्रथम-द्वितीय तल की आवासीय तामीर स्वीकृति नगर परिषद ने जारी की थी।
जितेन्द्र कुमार खटीक ने शिकायत पेश कर बताया कि प्रथम व द्वितीय तल पर वाणिज्यिक गतिविधियों के तहत शोरूम संचालित किया जा रहा है, जो अवैध है। देवपुरा की ओर से 12 अप्रेल को दिए जवाब में प्रथम व द्वितीय तल पर वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित होने संबंधी जवाब स्पष्ट रूप से पेश नहीं किया गया। प्राधिकृत अधिकारी ने तामीर स्वीकृति के विपरीत भूतल के ऊपर वाणिज्यिक गतिविधि बन्द करने तथा 7 दिन में इस बारे में स्पष्टीकरण पेश करने को कहा है। अवधि बीतने के बाद राजस्थान नगरपालिका अधिनियम-2009 के तहत कानूनी कार्यवाही की भी चेतावनी दी गई है।
Published on:
20 May 2023 12:07 pm

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