98 दस्तावेज और 35 गवाह किए पेश
राजनगर थाना सीआई प्रवीण टांक ने मामले की जांच की। जांच में उन्होंने केसर सिंह निवासी उपला रेट दौवड़ एवं किशन सिंह निवासी दोवड़ राजनगर को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ के बाद, गवाहों के बयान, घटना स्थल से जब्त सामान, डीएनए जांच, आरोपी की शर्ट और फॉरेसिक जांच आदि की रिपोर्ट के साथ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। अभियोजन पक्ष की और से 35 गवाह, 98 दस्तावेज एवं 12 आर्टिकल प्रदर्शित कराए गए। जिला एवं सेशन न्यायालय न्यायाधीश राघवेंद्र काछवाल ने न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनकर महिला से लूट एवं हत्या करने के आरोपी केसर सिंह निवासी उपला रेट दौवड़ एवं किशन सिंह निवासी दोवड़ राजनगर को धारा हत्या एवं लूट के आरोप में आजीवन कारावास तथा 20 हजार के अर्थ दंड़ से दंडि़त किया। उल्लेखनीय है कि आरोपियों ने महिला के जेवरात के लिए महिला के पैर तक काट दिया था।