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महिला के पैर काटकर कड़े निकालकर हत्या करने वाले अब आजीवन भुगतेंगे यह सजा…पढ़े पूरा मामला

राजनगर थाना क्षेत्र के दोवड़ गांव में महिला के साथ लूट एवं निर्मम हत्या करने के दोनों आरोपियों को न्यायालय में आजीवन कारावास और अर्थदंड़ की सजा से दंडि़त किया है।

राजसमंदMay 15, 2025 / 10:43 am

himanshu dhawal

राजसमंद. जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने दोवड़ गांव में महिला के साथ लूट एवं हत्या के मामले के दो आरोपियों को आजाीवन कारावास और जुर्माने से दंडि़त किया है। आरोपियों ने महिला से जेवरात लूटने के लिए पैर काटकर निर्मम हत्या कर दी थी। लोक अभियोजक राम लाल जाट के अनुसार 11 जून 2021 को प्रार्थी उदय सिंह निवासी दोवड ने राजनगर थाने में रिपोर्ट पेश की। इसमें बताया कि मेरी भाभी मंगु कुंवर के गोल विट्टी प्रोग्राम होने से पूरा परिवार सुबह 7 बजे चले गए। घर पर पिताजी को आंखों से नहीं दिखने के कारण मेरी मां मोहन बाई घर पर ही ठहर गई थी। इसके पश्चात मां बकरिया चराने के लिए जंगल में चली गई। दोपहर 3 बजे बसंती कुंवर ने बताया कि मोहन बाई बीड़े लीमबाड़ा में खून से लथपथ पड़ी है। वहां पर पहुंचे तो देखा कि मां का बाया पैर कटा हुआ बेर के पेड़ पर रखा था। उनके कान टॉप्स, ओग्नीया, गले का मादलीया, सर का बोर, नाक की नथ सभी सोने के जेवरात अज्ञात लोग लूटकर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

98 दस्तावेज और 35 गवाह किए पेश

राजनगर थाना सीआई प्रवीण टांक ने मामले की जांच की। जांच में उन्होंने केसर सिंह निवासी उपला रेट दौवड़ एवं किशन सिंह निवासी दोवड़ राजनगर को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ के बाद, गवाहों के बयान, घटना स्थल से जब्त सामान, डीएनए जांच, आरोपी की शर्ट और फॉरेसिक जांच आदि की रिपोर्ट के साथ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। अभियोजन पक्ष की और से 35 गवाह, 98 दस्तावेज एवं 12 आर्टिकल प्रदर्शित कराए गए। जिला एवं सेशन न्यायालय न्यायाधीश राघवेंद्र काछवाल ने न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनकर महिला से लूट एवं हत्या करने के आरोपी केसर सिंह निवासी उपला रेट दौवड़ एवं किशन सिंह निवासी दोवड़ राजनगर को धारा हत्या एवं लूट के आरोप में आजीवन कारावास तथा 20 हजार के अर्थ दंड़ से दंडि़त किया। उल्लेखनीय है कि आरोपियों ने महिला के जेवरात के लिए महिला के पैर तक काट दिया था।

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