
राजसमंद. अब वाहन स्वामियों के लिए एक सुनहरा मौका है, जब वे अपने पुराने बकाया कर का भुगतान बिना किसी भारी पेनल्टी के कर सकते हैं। परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग ने वाहन स्वामियों को राहत देने के लिए तीन एमनेस्टी योजनाएं लागू की हैं, जिनके तहत वाहन स्वामी कई महत्वपूर्ण लाभ उठा सकते हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य वाहन स्वामियों को राहत देना है और उनके लिए पुराने मामलों को हल करना आसान बनाना है।
खनिज विभाग से प्राप्त ई-रवन्ना के तहत ओवरलोडिंग के मामलों में बनाए गए चालान में 95% तक की छूट मिल रही है। इसका मतलब यह है कि यदि आपने ओवरलोडिंग के कारण चालान भरवाया था, तो अब आपको बहुत बड़ी राहत मिल सकती है।
जिन वाहनों का अस्तित्व अब समाप्त हो चुका है, उनके लिए यह एमनेस्टी योजना लागू की गई है। अब वाहन स्वामी अपने नष्ट हो चुके वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र को निरस्त करवा सकते हैं और उसे प्रमाणित करवा सकते हैं। यह योजना उन वाहन स्वामियों के लिए बहुत फायदेमंद है जिनके पुराने वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
कई पुराने वाहन स्वामियों के नाम पर लंबा बकाया कर पड़ा हुआ था, जिसके कारण उनके अन्य वाहनों को भी ब्लॉक कर दिया गया था। अब वे वाहन स्वामी पुराने बकाया कर का भुगतान करके 100% पेनल्टी और ब्याज में छूट का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत यात्री और भार वाहनों के पुराने कर बकाया मामलों में पेनल्टी दर को 1.5% से बढ़ाकर 3% कर दिया गया है।
यदि आप बकाया कर का भुगतान करना चाहते हैं, तो 15 मार्च से पहले इसे जमा करना सुनिश्चित करें। 15 मार्च के बाद अगर कोई वाहन स्वामी अपना कर जमा करता है, तो उसे 3% प्रति माह ब्याज देना होगा। इसका मतलब है कि जितनी देर आप अपना बकाया कर जमा करेंगे, उतना ज्यादा ब्याज आपको देना होगा।
वाहन स्वामियों के लिए एक और बड़ी राहत की खबर है – मार्च 2025 के दौरान कर संग्रहण कार्य के लिए जिले के सभी राजकीय कार्यालयों को सभी राजकीय अवकाशों के दौरान भी खोला जाएगा। इसमें केवल कर संग्रहण कार्य ही किया जाएगा, ताकि वाहन स्वामी बिना किसी रुकावट के अपना बकाया कर जमा कर सकें।
Published on:
11 Mar 2025 12:54 pm

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