दरअसल, सपा सांसद आजम खान के खिलाफ दर्ज 3 केसों में बुधवार को सुनवाई थी, लेकिन दो मुकदमों में गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर एडीजे-6 धीरेंद्र कुमार की अदालत ने सांसद आजम खान के खिलाफ धारा 82 के तहत नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। इस संबंध में सहायक शासकीय अधिवक्ता रामौतार सैनी ने बताया कि दो मामलों में धारा-82 तहत नोटिस चस्पा करने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं एक मामले में आजम खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं।
पहले केस में धारा-82 के तहत चस्पा होगा कुर्की का नोटिस बता दें कि पहला मामला पड़ोसी आरिफ रजा खान के घर मे घुसकर मारपीट करने का है। इस मामले में कोर्ट ने कई बार आजम खान को कोर्ट में पेश होने को कहा, लेकिन लगातार गैर हाजिर रहने के कारण कोर्ट ने अब धारा 82 की कार्यवाही की है। आजम खान के घर अब कोर्ट का नोटिस चस्पा किया जाएगा। अगर अब भी आजम खान निर्धारित तारीख पर कोर्ट नहीं पहुंचे तो फिर कोर्ट धारा-83 की कार्यवाही करेगा। धारा-83 की कार्यवाही घर की कुर्की होती है।
दूसरे मुकदमे में भी 82 की कार्यवाही वहीं, दूसरा मुकदमा चुनाव के दौरान आजम खान के पोलिंग स्टेशन तक कार लेकर जाने को है। इस केस में भी सांसद आजम खान को कोर्ट में पेश होने के लिए बुलाया गया, लेकिन नहीं आने पर उनके खिलाफ धारा-82 की कार्यवाही की गई है।
तीसरे केस में गैर जमानती वारंट जारी इसी तरह तीसरा केस आजम खान पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में दर्ज है। कोर्ट ने आजम खान को कई बार कोर्ट में पेश होने के लिए बुलाया, लेकिन आजम खान ने कोर्ट के अादेश का नजरअंदाल किया। इस मामले में आजम खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के दौरान जयाप्रदा पर आपत्तिजनक बयान देने के एक मामले में अब्दुल्ला आजम को भी जमानती वारंट जारी किए हैं।