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अगर आपके फ्लैट का मेंटेनेंस काॅस्‍ट 7500 रुपए से ज्यादा है तो, अब देना होगा 18 फीसदी GST

फ्लैट के मेंटेनेंस काॅस्‍ट पर लगेगा GST वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala sitharaman ) ने दी जानकारी

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Shivani Sharma

Jul 23, 2019

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नई दिल्ली। अगर आप भी फ्लैट के मालिक हैं और एक महीने में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ( RWA ) को 7,500 रुपये से ज्यादा की मेंटेनेंस कॉस्ट का भुगतान करता है तो आपको सरकार को 18 फीसदी की दर से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ( GST ) का भुगतान करना होगा। वित्त मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया। वहीं, अगर आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट 7500 रुपए से कम है तो आपको जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा।


सरकार ने जारी किए नए नियम

सरकार की ओर से जारी किए गए नए नियमों के अनुसार, अगर हर फ्लैट के मिलने वाला 1 महीने का मेंटेनेंस कॉन्ट्रिब्यूशन 7,500 रुपये से ज्यादा है और गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के जरिये RWA का सालाना कारोबार 20 लाख रुपये से अधिक होता है, तो RWA को अपने सदस्यों से GST क्लेक्ट करना होगा।


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वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी

वित्त मंत्रालय मेंटेनेंस कॉस्ट प्रति सदस्य 7,500 रुपये से अधिक होने पर अपने फील्ड कार्यालयों के लिए सर्कुलर जारी किया है कि कैसे RWA GST की कैलकुलेशन कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट में GST की छूट उसी स्थिति में मिलेगी जबकि यह प्रति सदस्य 7,500 रुपये से कम हो। मंत्रालय ने कहा कि अगर यह शुल्क 7,500 रुपये से अधिक है तो पूरी राशि पर ही GST लगेगा। यानी अगर किसी ने 9 हजार रुपये का भुगतान किया है तो उसे पूरे 9 हजार रुपये पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी का भुगतान करना होगा ना कि (9000-75000) 1500 रुपये पर।


दो फ्लैट होने पर मिलेगी छूट

अगर किसी व्यक्ति के हाउसिंग सोसायटी या आवासीय परिसर में दो या अधिक फ्लैट हैं तो 7,500 रुपये की सीमा प्रति फ्लैट के हिसाब से होगी। इसका मतलब है कि अगर दो फ्लैट वाला व्यक्ति अपने हर मकान का 7,500-7,500 रुपये यानी कुल 15,000 रुपये का मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट का भुगतान करता है तो उसे हर फ्लैट के 7,500 रुपये की मेंटेनेंस कॉस्ट का भुगतान करने के हिसाब से कोई GST नहीं देना होगा।

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