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RJS: राजस्थान न्यायिक सेवा भर्ती-2019 (RJS) की प्रारंभिक परीक्षा के मामले में हाईकोर्ट ने एक और विवादित प्रश्न हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा कट ऑफ पार कर पात्रता के दायरे में आने वाले अभ्यर्थियों को भी मुख्य परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए।
न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व न्यायाधीश एनएस. ढड्ढा की खंडपीठ ने आरती मीणा व अन्य की 33 याचिकाओं को निस्तारित करते हुए गुरुवार को यह फैसला सुनाया। याचिकाओं में राजस्थान न्यायिक सेवा भर्ती 2018 की प्रारंभिक परीक्षा के 20 प्रश्नों को लेकर सवाल उठाए गए थे। कुछ याचिकाओं में इस परीक्षा के हटाए गए 5 प्रश्नों पर भी सवाल खड़ा किया गया था। इन विवादित प्रश्नों में आपराधिक मामलों में साक्ष्य के लिए अमान्य दस्तावेज के बारे में पूछा गया सवाल भी शामिल था।
याचिकाओं में हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा इस प्रश्न के सही माने गए उत्तर पर भी सवाल उठाया गया था। कोर्ट ने इन याचिकाओं पर 11 जुलाई को सुनवाई पूरी कर ली थी।
कोर्ट का आदेश
तथ्य एक नजर में
Published on:
19 Jul 2019 10:05 am
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