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सिवनी

सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए उपयोगी सलाह

बीज की अंकुरण क्षमता का परीक्षण करने के बाद ही बुआई करने को किसानों से कहा है।

सिवनीJun 21, 2018 / 11:36 am

sunil vanderwar

seoni

सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए उपयोगी सलाह

सिवनी. सोयाबीन उत्पादक किसानों को कृषि विभाग द्वारा सलाह दी गई है कि वे सोयाबीन की फसल के लिए अपने खेतों को तैयार कर लें, इसके लिए खेत में गहरी जुताई करने के बाद बख्खर, पाटा या कल्टीवेटर चलाकर खेत को एक साथ कर लें।
खेत में गोबर की खाद 10 टन प्रति हेक्टेयर दर से खेत में फैलाने की सलाह भी किसानों को दी है। इसके अलावा सोयाबीन बीज की अंकुरण क्षमता का परीक्षण करने के बाद ही बुआई करने को किसानों से कहा है। बुआई के समय खरपतवार नाशकए फफूंद नाशक, जैविक कल्चर क्रय करने की सलाह दी है। किसानों को पीला मोजेक बीमारी से निपटने के लिए कीटनाशक थायोमिथाक्सन 10 मिली लीटर प्रति किलोग्राम दर से बीजोपचार करने तथा 4 इंच वर्षा होने के बाद ही सोयाबीन की बुआई करने के लिए किसानों से कहा है।
किसानों ने लिया उद्यानिकी फसल का प्रशिक्षण
एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को ग्राम पाथरफोड़ी में उद्यानिकी विभाग द्वारा किया गया। इसमें किसानों को उद्यानिकी फसलों के विषय में विस्तार से बताया गया।
पाभारी वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी संतोष बघेल ने बताया कि कृषकों को सब्जी मसाला की उन्नत खेती, ड्रिप मल्चिंग से आधुनिक खेती करने एवं फलदार पौधों के रोपण के विषय में विस्तार से बताया गया। इस कार्यक्रम में सरपंच पिरते सिंह उइके, प्रगतिशील कृषक वीर सिंह परते, हिम्मत सिंह परते, निरपत सिंह परते, टेकचंद पारधी एवं कई अन्य कृषकों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में उद्यान विभाग की ओर से ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी ओम नारायण वर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे।
कृषकों के बकाया ऋ ण के निपटारे के लिए 31 जुलाई तक का समय
जिले के प्राथमिक कृषि साख समितियों के डिफाल्टर कृषकों के बकाया कालातीत ऋणों के निपटारे के लिए मुख्यमंत्री ऋ ण समाधान योजना लागू की गई है।
इस योजना में शामिल होने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं ने सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री ऋ ण समाधान योजना में जिन डिफाल्टर कृषकों द्वारा 12 फरवरी से 6 अप्रैल की अवधि में समाधान योजना लागू किए जाने की प्रत्याशा में बकाया मूल धन जमा किया है। उन कृषकों को इस योजना का नियम अनुसार लाभ दिया जाएगा।
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