एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को ग्राम पाथरफोड़ी में उद्यानिकी विभाग द्वारा किया गया। इसमें किसानों को उद्यानिकी फसलों के विषय में विस्तार से बताया गया।
पाभारी वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी संतोष बघेल ने बताया कि कृषकों को सब्जी मसाला की उन्नत खेती, ड्रिप मल्चिंग से आधुनिक खेती करने एवं फलदार पौधों के रोपण के विषय में विस्तार से बताया गया। इस कार्यक्रम में सरपंच पिरते सिंह उइके, प्रगतिशील कृषक वीर सिंह परते, हिम्मत सिंह परते, निरपत सिंह परते, टेकचंद पारधी एवं कई अन्य कृषकों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में उद्यान विभाग की ओर से ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी ओम नारायण वर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे।
पाभारी वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी संतोष बघेल ने बताया कि कृषकों को सब्जी मसाला की उन्नत खेती, ड्रिप मल्चिंग से आधुनिक खेती करने एवं फलदार पौधों के रोपण के विषय में विस्तार से बताया गया। इस कार्यक्रम में सरपंच पिरते सिंह उइके, प्रगतिशील कृषक वीर सिंह परते, हिम्मत सिंह परते, निरपत सिंह परते, टेकचंद पारधी एवं कई अन्य कृषकों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में उद्यान विभाग की ओर से ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी ओम नारायण वर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे।
कृषकों के बकाया ऋ ण के निपटारे के लिए 31 जुलाई तक का समय
जिले के प्राथमिक कृषि साख समितियों के डिफाल्टर कृषकों के बकाया कालातीत ऋणों के निपटारे के लिए मुख्यमंत्री ऋ ण समाधान योजना लागू की गई है।
इस योजना में शामिल होने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं ने सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री ऋ ण समाधान योजना में जिन डिफाल्टर कृषकों द्वारा 12 फरवरी से 6 अप्रैल की अवधि में समाधान योजना लागू किए जाने की प्रत्याशा में बकाया मूल धन जमा किया है। उन कृषकों को इस योजना का नियम अनुसार लाभ दिया जाएगा।
जिले के प्राथमिक कृषि साख समितियों के डिफाल्टर कृषकों के बकाया कालातीत ऋणों के निपटारे के लिए मुख्यमंत्री ऋ ण समाधान योजना लागू की गई है।
इस योजना में शामिल होने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं ने सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री ऋ ण समाधान योजना में जिन डिफाल्टर कृषकों द्वारा 12 फरवरी से 6 अप्रैल की अवधि में समाधान योजना लागू किए जाने की प्रत्याशा में बकाया मूल धन जमा किया है। उन कृषकों को इस योजना का नियम अनुसार लाभ दिया जाएगा।