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भोपाल

एमपी में बड़ी कार्रवाई, प्राइवेट स्कूलों को लौटानी होगी बढ़ाई गई फीस, 30 दिन में वापस मिलेंगे 30 लाख रुपए

private school fees
Gwalior schools will have to return Rs 30 lakh स्कूलों को मनमाने तरीके से बढ़ाई गई फीस छात्रों के परिजनों को लौटाने को कहा है। करीब 30 लाख रुपए की राशि अभिभावकों को 30 दिन में वापस देने के निर्देश जारी किए गए हैं।

भोपालMay 21, 2024 / 05:58 pm

deepak deewan

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Gwalior schools will have to return Rs 30 lakh

Private School Fees – Gwalior schools will have to return Rs 30 lakh – एमपी में प्राइवेट स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। इसी के साथ मनमाने तरीके से फीस बढ़ा देने वाले प्राइवेट स्कूलों पर अंकुश लगाया गया है। प्रदेश के ग्वालियर में कलेक्टर ने ये कार्रवाई की है। उन्होंने प्राइवेट स्कूलों को बढ़ाई गई फीस पेरेेंट को लौटाने को कहा है। स्कूल संचालकों को अभिभावकों को 30 दिन में ये राशि लौटाने को कहा गया है।
ग्वालियर के तीन बड़े प्राइवेट स्कूलों पर कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने इन स्कूलों को मनमाने तरीके से बढ़ाई गई फीस छात्रों के परिजनों को लौटाने को कहा है। करीब 30 लाख रुपए की राशि अभिभावकों को 30 दिन में वापस देने के निर्देश जारी किए गए हैं।
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ग्वालियर के जिन स्कूलों को पैसे लौटाने को कहा गया है उनमें सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल पिपरोली, कार्मल कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल फालका बाजार और रामश्री किड्स स्कूल हरिशंकरपुरम शामिल है। इन स्कूलों ने बिना
अनुमति के स्कूल फीस बढ़ा दी थी।
प्राइवेट स्कूल, एमपी के स्कूल शिक्षा विभाग के नियमों के आधार पर सालाना फीस में वृद्धि कर सकते हैं। नियमानुसार 10 फीसदी से ज्यादा वृद्धि नहीं की जा सकती लेकिन ग्वालियर के इन स्कूलों ने नियमों के खिलाफ जाकर 10 फीसदी से ज्यादा फीस बढ़ा दी। इसके संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय DEO ऑफिस को भी नहीं बताया। ऐसे में कलेक्टर रुचिका चौहान ने फीस वापस लौटाने को कहा है।
दरअसल कलेक्टर रुचिका चौहान RTE के जरिये सरकार से जुड़े स्कूलों की जांच कर रही हैं। इसी दौरान तीन स्कूलों की फीस बढ़ोत्तरी से जुड़े इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। कलेक्टर ने तीनों स्कूलों को बढ़ी हुई फीस रिकवरी कर अभिभावकों को लौटाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
कलेक्टर ने कार्मल कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फालका बाजार को 9 लाख 9 हजार 600 रुपए, सेंट जोसफ कॉन्वेट स्कूल पिपरोली को 2 लाख 64 हजार 82 रुपए और रामश्री किड्स स्कूल हरिशंकरपुरम को 3 लाख 47 हजार 553 रुपए लौटाने के आदेश दिए हैं।

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