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जयपुर

राजस्थान में दो दिन तक रहेगा शराब खरीदने-बेचने पर बैन, जेल से लेकर जुर्माने तक की होगी सख्ती

Buying Selling of Liquor Ban News : दो दिन के लिए देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, होटल बार और वाईन आऊटलेट रखने होंगे बंद। ऐसा नहीं किया तो जुर्माना या जेल, या दोनों हो सकती है।

जयपुरApr 11, 2024 / 12:32 pm

Nakul Devarshi

ban on buying selling of liquor in Rajasthan for two days strict action from jail to fine

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उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि हरियाणा राज्य के लोकसभा क्षेत्रों के मतदान क्षेत्रों के बाहर के सीमावर्ती 3 किलोमीटर परिधि क्षेत्र में 23 मई 2024 सांय 6 बजे से 25 मई 2024 को सांय 6 बजे तक सूखा दिवस रहेगा।

आदेशानुसार मतगणना दिवस 4 जून 2024 को सम्पूर्ण जिले में सूखा दिवस रहेगा। पुनर्मतदान की स्थिति में भी पुनर्मतदान की घोषणा से पुनर्मतदान की तिथि को पुनर्मतदान की समाप्ति तक संबंधित केन्द्र/केन्द्रों के क्षेत्रों में भी सूखा दिवस रहेगा।

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सूखा दिवस के अनुसार किसी भी चुनावी क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक की अवधि में उस क्षेत्र (विधानसभा या लोकसभा) पर स्थित देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, होटल बार और वाईन आऊटलेट आवश्यक रूप से बंद रहते हैं।

इसके अलावा सूखा दिवस के 48 घंटे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर किसी भी होटल, भोजन, आहार गृह, मधुशाला या किसी अन्य सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्पिरिट युक्त, मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय कर सकता है और न ही वितरित ही कर सकता है।

[typography_font:14pt;” >सूखा दिवस को प्रभावी करने के लिए संबंधित जिला कलक्टर औपचारिक आदेश जारी करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो आदेशों का उल्लंघन करता पाया जाता है, उसे कारावास और जुर्माने तक के दंड या दोनों का प्रावधान है।

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