जमीन हड़पने के लिए जिस छाया जैन नाम की महिला का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया गया वह अमेरिका में रहती है। जबकि जबलपुर निवासी एक महिला ने खुद को छाया जैन का करीबी रिश्तेदार बताया और फिर स्थानीय प्रॉपर्टी के दलालों के जरिए फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने सहित जमीन भी अपने नाम करा ली थी। कतिपय गिरोह जब उक्त प्रॉपर्टी को बेचने की फिराक में घूम रहा था तभी एनआरआई महिला के भाई को इसकी जानकारी लग गई और फिर इसकी शिकायत के बाद पर्दाफाश हुआ और आरोपियों पर कमिश्नर व एसडीएम ने कार्रवाई की।
कमिश्नर द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने कल्पधाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को मकरोनिया के गंभीरिया में 14089 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय कॉलोनी विकास की अनुमति दी है। जबकि नियमानुसार नगर पालिका परिषद या नगरीय परिषद की सीमा क्षेत्र में कॉलोनी की विकास की अनुमति प्रदाय करने के लिए कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी हैं, लेकिन उक्त प्रकरण में सीएमओ ने अधिकारिता विहीन विकास अनुमति जारी की। कलेक्टर द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि कथित मृतिका छाया जैन का मृत्यु प्रमाण पत्र सीएमओ रीता कैलासिया द्वारा बिना जांच किए कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर जारी किया गया है। अत: सीएमओ द्वारा दायित्वों में घोर लापरवाही और गंभीर अनियमितता के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
कमिश्नर ने मकरोनिया अपर तहसीलदार दुर्गेश तिवारी को निलंबित करने के मामले में कहा कि उन्होंने वसीयतनामा, संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजों का गहन परीक्षण किए बिना नियम विरुद्ध नामांतरण आदेश पारित किया। जो पीठासीन अधिकारी के पदीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही है।
एसडीएम द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि हल्का पटवारी ने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि छाया जैन का स्वर्गवास 24 दिसंबर 2007 को हो गया है और उनकी कोई संतान नहीं है और उनकी संपत्ति का कोई वैध वारिस नहीं है। पटवारी ने प्रतिवेदन में छिपाया कि छाया जैन जीवित हैं। गलत तथ्यों के आधार पर न्यायालय को गुमराह किया गया। पीठासीन अधिकारी से गलत आदेश पारित कराया गया। इसलिए पटवारी विनोद कुमार साहू को तत्काल निलंबित किया जाता है।