रिपोर्ट ग्राम पंपापुर निवासी कुमारी दुर्गावती साहू ने कोतवाली थाना में दर्ज कराई है। उसने बताया कि उसका विवाह कोरिया जिले के ग्राम सकरिया निवासी रूपेंद्र साहू पिता मोहरलाल साहू के साथ तय हुआ था। 19 मई को दोनों परिवार के सदस्यों एवं समाज की मौजूदगी में सगाई हुई थी।
बंट चुके थे शादी के कार्ड
पीडि़त युवती का कहना है कि सगाई रस्म में उसके पिता का काफी खर्च हुआ है। रूपेंद्र के साथ सगाई रस्म के दौरान दोनों परिवार के बीच सहमति के बाद 3 जून को तिलक और 7 जून को विवाह की तिथि निर्धारित हुई थी।
मंगेतर समेत 5 के खिलाफ अपराध दर्ज
पीडि़त युवती की रिपोर्ट पर बुधवार को कोतवाली पुलिस ने आरोपी युवक रूपेंद्र साहू समेत उसके पिता मोहरलाल साहू, माता सुगनी साहू, भाई धर्मेंद्र साहू एवं भाभी प्रीति साहू के विरुद्ध दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4, 34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।