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सूरत

तीनों अभियुक्तों से 3.05 करोड़ रुपए के बिटकॉइन जब्त

चार दिन का रिमांड खत्म होने पर कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा

सूरतJun 12, 2018 / 09:21 pm

Sandip Kumar N Pateel

file photo

तीनों अभियुक्तों से 3.05 करोड़ रुपए के बिटकॉइन जब्त

सूरत. दो जनों का अपहरण कर 2256 बिटकॉइन जबरन ट्रांसफर करवाने के मामले में गिरफ्तार जिज्ञेश मोरडिय़ा, उमेश गोस्वामी और मनोज कयाड़ा से 12 दिन की रिमांड के दौरान पुलिस ने 3.05 करोड़ रुपए के बिटकॉइन रिकवर किए। मंगलवार को रिमांड खत्म होने पर तीनों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
पुलिस अधिकारियों तथा पूर्व विधायक नलिन कोटडिय़ा पर अपहरण कर जबरन बिटकॉइन ट्रांसफर करवाने के आरोप लगाने वाले बिल्डर शैलेष पटेल तथा उसके साथियों के खिलाफ पुलिस निरीक्षक जे.एच.दहिया ने सीआइडी क्राइम सूरत यूनिट में धवल मावाणी समेत दो जनों का अपहरण कर 2256 बिटाकॉइन हथियाने की शिकायत दर्ज की थी। मामले की जांच कर रहे पुलिस निरीक्षक पी.जी.नरवाड़े ने पहले शैलेष भट्ट के भांजे निकुंज भट्ट तथा दिलीप मावाणी को और बाद में जिज्ञेश मोरडिय़ा, उमेश गोस्वामी तथा मनोज कयाड़ा को गिरफ्तार कर लिया था। तीनों को पुलिस ने पहले 8 दिन और बाद में 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया। रिमांड के दौरान पुलिस ने तीनों के वॉलेट से 3.05 करोड़ रुपए के बिटकॉइन रिकवर किए। इसके अलावा उन्होंने जिन दलालों के जरिए बिटकॉइन बेचे थे, उनके नाम भी हासिल किए। हालांकि अब तक अन्य कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मंगलवार को तीनों अभियुक्तों का चार दिन का रिमांड खत्म होने पर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। जांच अधिकारी की ओर से अतिरिक्त रिमांड की मांग नहीं करने पर कोर्ट ने तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
जमीन विवाद में फायरिंग करने वाले अभियुक्त की जमानत नामंजूर


सूरत. जमीन विवाद को लेकर तीन जनों पर फायरिंग करने के आरोप में गिरफ्तार अभियुक्त की नियमित जमानत याचिका मंगलवार को सेशन कोर्ट ने नामंजूर कर दी।

रांदेर भरूची शा भागल निवासी अभियुक्त दानिश उर्फ मोनू समशेर मुलतानी को रांदेर पुलिस ने हत्या की कोशिश तथा आम्र्स एक्ट के धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। आरोप के मुताबिक दानिश का उसी के पड़ोस में रहने वाले मोनू और सोनू नाम के युवकों के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। 28 मई की रात मोनू और सोनू अन्य एक साथी के साथ रांदेर कोजवे रोड गोल्डन टी-सेंटर के पास खड़े थे, तभी दानिश ने तीनों के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया और रिवॉल्वर से दो राउंड फायरिंग की। हालांकि गोलियां किसी को नहीं लगी। न्यायिक हिरासत में कैद दानिश ने नियमित जमानत के लिए कोर्ट से गुहार लगाई थी। सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक राजेश डोबरिया ने पेश की दलीलें और जांच अधिकारी के शपथपत्र को ध्यान में रखते हुए जमानत याचिका नामंजूर कर दी।

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