मुनादी के दौरान बेकनगंज पुलिस ने बताया- जहां तक आवाज जा रही है ध्यान से सुने। उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम में नामजद अभियुक्त की संपत्ति को राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क किया जा रहा है। आज से यह संपत्ति राज्य सरकार के पक्ष में हो गई है। कोई भी व्यक्ति ना तो इस संपत्ति का उपयोग कर सकता है और ना ही खरीदेगा, बेचेगा। यह संपत्ति राज्य सरकार की संपत्ति हो गई है।
क्या कहती है बेकन गंज पुलिस?
बेकन गंज थाना पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अधिनियम के अंतर्गत गिरोह का सदस्य मुख्तार अहमद पुत्र इश्हाक की संपत्ति को आज राज्य सरकार के पक्ष में संबद्ध कर लिया है। जिसकी कीमत 19 करोड़ रुपए आंकी गई है।
3 जून हिंसा का मास्टरमाइंड है मुख्तार अहमद
3 जून को नई सड़क में दंगा हुआ था। जिसका मास्टरमाइंड मुख्तार अहमद पुत्र इश्हाक है। मुख्तार अहमद ने अपने भाई की मदद से आतंक फैला कर जमीन खरीदी। जो उसे उसके पुत्र उमर और वकार के नाम है।