जयपुर। शिक्षा के अधिकार अधिनियम (Right to Education Act ) के तहत निजी स्कूलों ( private schools ) में एडमिशन प्रक्रिया आरंभ होने जा रही है। बुधवार 29 मार्च से 10 अप्रेल तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। जो बच्चे पहले ही आरटीई के तहत एडमिशन ले चुके हैं वह फिर से आवेदन नहीं कर सकेंगे लेकिन जिन्हें एडमिशन नहीं मिला वह एप्लाई कर सकते हैं। हर निजी स्कूल में तीन स्टूडेंट्स के बाद चौथे स्टूडेंट्स का एडमिशन आरटीई के तहत होगा। सभी स्कूलों को अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी होगा। इसी आधार पर आगे की क्लासेज में एडमिशन दिया जाएगा।
प्रदेशभर के प्राइवेट स्कूल संचालकों को प्री प्राइमरी क्लासेज यानी नर्सरी से यूकेजी तक तीन क्लास में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स की फीस का सरकार भुगतान नहीं करेगी। निशुल्क प्रवेश के बाद भुगतान की प्रक्रिया पहलीक्लास से ही शुरू होगी।
यह रहेगा शेड्यूल
ऑनलाइन लॉटरी 12 अप्रेल को एनआईसी की ओर से जारी की जाएगी। 12 से 20 अप्रेल तक अभिभावक ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकेंगे। 12 से 28 अप्रेल तक स्कूल आवेदन पत्रों की छानबीन करेगा। इसके बाद बारह से पांच मई तक अभिभावक अपने रिकॉर्ड को सुधार सकेंगे। अगर कोई गलत डॉक्यूमेंट दिया है तो उसे ठीक कर सकते हैं। नहीं दिया है तो उसे सलंग्र सकेंगे। 19अपे्रल से 20 मई को सीबीओ जांच करेंगे। 23 मई को ऑटो वेरिफाइड किया जाएगा। 24 मई को एनआईसी की ओर से आरटीई सीट्स का चयन किया जाएगा।