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जेल से निकलने वाले अपराधियों पर रखें कड़ी नजर, गड़बड़ी होने पर नपेंगे अधिकारी, आगरा पुलिस कमिश्नर का आदेश

Agra: आगरा पुलिस कमिश्नर ने त्योहार और कानून व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं।

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आगरा

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Sanjana Singh

Jul 18, 2024

Agra

Agra

Agra: पुलिस आयुक्त जे रविंद्र गोड़ ने आगामी त्योहार और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सभी पुलिस आयुक्तों और सहायक पुलिस आयुक्तों के साथ एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में उन्होंने विशेष रूप से थानों में आने वाले लोगों की समस्याओं को सुनने और आयोजनों की व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया। उन्होंने कमिश्रनरेट आगरा की कार्यप्रणाली, बीट पुलिस सिस्टम (B.P.O), साक्ष्य आधारित विवेचना प्रणाली, सिटीजन चार्टर के अनुसार समय पर सत्यापन करने, जनसुनवाई और आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, उन्होंने जनता के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने और सेवा, सुरक्षा, संवेदना के साथ उनके कार्यों को निष्पादित करने पर भी जोर दिया।

पुलिस कमिश्नर ने ये खास निर्देश दिए

1. थाने पर आए हर व्यक्ति की एफआईआर जरूर लिखी जाए। किसी को भी अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। यदि जीरो एफआईआर लिखी जानी है तो तत्काल पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

2. आने वाले त्योहारों के दृष्टिगत पूर्ण सतर्कता बरती जाए। किसी भी दशा में कोई नई परम्परा नहीं पड़नी चाहिए। अधिकारियों / कर्मचारियों को ब्रीफ करते हुए सभी त्योहारों को सकुशल सम्पन्न कराया जाए।

3. त्योहार से पूर्व थाना तथा सर्किल स्तर पर सम्भ्रान्त व्यक्तियों एवं सभी धर्मों/वर्गों के व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी की मीटिंग की जाए। मीटिंग में शासन तथा वरिष्ठ अधिकारीगणों द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों से भली भांति अवगत करा दिया जाए।

4. किसी भी आयोजन की अनुमति दिये गये निर्देशों का पूर्णतः पालन करने के उपरान्त ही दी जाए। अनुमति दिये जाने से पूर्व चौकी प्रभारी तथा थाना प्रभारी द्वारा कार्यक्रम स्थल / मार्ग/आने जाने के स्थान का निरीक्षण अवश्य किया जाए।

5. किसी भी नए आयोजन की अनुमति नहीं दी जायेगी।

6. मोहर्रम के पर्व पर ताजियों को निकाले जाने की परम्परा है। पूर्व में ही यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि वे निर्धारित ऊंचाई के अनुसार ही हो। जुलूस के निकाले जाने के मार्ग/आने-जाने के स्थान का पूर्व निरीक्षण अवश्य किया जाए।

7. 10 साल सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों के अपराधियों की समीक्षा की जाए व उनकी निगरानी सुनिश्चित की जाए।

8. नई हिस्ट्रीशीट खोली जायें। पुराने हिस्ट्रीशीटर (एचएस०) की दिन व रात की निगरानी बीट उपनिरीक्षक, बीपीओ के द्वारा निरन्तर रखी जाए।

9. पूर्व में जेल गये अपराधियों अथवा जेल से रिहा हुए अपराधियों की निगरानी की जाए।

10. किसी भी थाने पर या चौकी पर किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से ना बैठाया जाये। किसी भी महिला को सूर्यास्त के उपरान्त थाने पर नहीं बुलाया जाए।

11. मुकदमों की अन्तिम रिपोर्ट (F.R) तथा आरोप पत्र (C.S.) समय से सम्बन्धित न्यायालयों में भेजी जाये कही पर भी अनावश्यक रूप से लम्बित न रखी जायें।

12. कही भी जुआ, सट्टा, मादक पदार्थ की तस्करी, अवैध शराब व अन्य प्रदेशों से परिवहन करके लायी जा रही शराब आदि के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर तत्काल वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

13. अवैध खनन एवं परिवहन की सूचना पर वैधानिक कार्यवाही की जाए।

14. जनपद में कही पर भी अवैध पार्किंग तथा पार्किंग की आड़ में अवैध वसूली नहीं होनी चाहिए

15. डग्गामार वाहनों के संचालन में रोक लगाई जाये तथा उनके विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

16. सभी अधिकारी व थाना प्रभारियों को अपने-अपने कार्यालयों में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक बैठ कर जनसुनवाई करें।