scriptअबोध बच्ची की Rape के बाद Murder के आरोपी जुम्मन खां को जिला जेल में 29 साल पहले हुई थी अंतिम फाँसी, पढ़िए क्या हुआ था उस दिन | Rape and murder accused hanged in District jail agra on 2 February 91 | Patrika News
आगरा

अबोध बच्ची की Rape के बाद Murder के आरोपी जुम्मन खां को जिला जेल में 29 साल पहले हुई थी अंतिम फाँसी, पढ़िए क्या हुआ था उस दिन

अबोध बच्ची की रेप के बाद हत्या का आरोप था जुम्मन पर
-उसकी मां और भाई बुलंदशहर से रिक्शे द्वारा आए थे
-जेल अधिकारियों ने लाश ले जाने का भाड़ा अपनी जेब से दिया था
-निर्भया कांड के दोषी एक फरवरी को फंदे पर लटकाए जाएंगे

आगराJan 22, 2020 / 12:05 pm

Bhanu Pratap

Fansi

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आगरा। निर्भया कांड में चार हत्यारों को फांसी की सजा तय हो जाने के बाद मुझे 29 साल पहले 2 फरवरी, 1991 को आगरा की जिला जेल में लगी फांसी की घटना याद आ गयी। ये फांसी गांव सराय मनिहारन (चांदपुर) बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के 31 वर्षीय जुम्मन खां को लगी थी। फांसी के फंदे पर लटके जुम्मन और मेरे बीच में उस रात चंद कदम की फासला था। रिक्शा चालक जुम्मन पेट की खातिर फीरोजाबाद आया था। एक अबोध बच्ची से रेप व हत्या में उस पर फीरोजाबाद में मुकदमा चला और फांसी की सजा हो गयी। दया याचिका सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति वैंकट रमण के पास भी पहुंची, लेकिन उसे माफी नहीं मिली थी। फांसी के फंदे पर लटकाने की तिथि 2 फरवरी 1991 को प्रात: 5 बजे तय हुई थी।
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मैं उस वक्त आगरा के एक अखबार में क्राइम रिपोर्टर था। स्व. विनोद अग्रवाल एक अन्य अखबार के क्राइम रिपोर्टिंग करते थे। हम दोनों फांसी से जुड़ी खबरें छापने लगे थे। तत्कालीन जेल अधीक्षक श्री जाटव से हम दोनों की दोस्ती हो गयी थी। फांसी लगने से कुछ दिन पहले हम जुम्मन से काल कोठरी में मिले थे। उस वक्त वह मौत को एक- एक दिन नजदीक आते देख रहा था। उसकी आंखें नम थीं। आंसू सूख चुके थे। उसने कहा था- बाबू जी मैं निर्दोष हूं। मैंने कोई लड़की नहीं मारी। मैं गरीब हूं। पुलिस ने एक दिन मुझे पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। अब फांसी हो रही है। पुलिस ने मेरी एक नहीं सुनी। मेरे और घर वालों के पास पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मैं मुकदमा कैसे लड़ता ? मेरे पास पैसे होते तो अंधे कानून के फंदे से बचने को वकील कर लेता और वह मुझे बचा लेता।
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जुम्मन की लाश को लेने दिन में उसका भाई व मां बुलंदशहर से आ गए थे। एक और दो फरवरी की रात लगभग एक बजे मैं और स्व. विनोद अग्रवाल समाचार लिख कर अपने-अपने अखबारों के दफ्तर से सीधे जिला जेल पहुंच गए थे। उस रात फांसी की तैयारियों के कारण जेल अधीक्षक ने हम दोनों को अंदर जाने से रोक दिया था। मैं जेल के बाहर एक पटिया पर बैठ कर फांसी के क्षणों की कल्पना में डूबा हुआ था। इस बीच रात तीन बजे वहां आयी एक गाड़ी से स्ट्रैचर उतार कर अस्पताल के कर्मचारी अंदर ले जाने लगे थे। भाई ने अपनी बूढी मां से कहा था- जुम्मन की लाश इसी स्ट्रेचर पर बाहर लायी जाएगी। कहा जाता है कि मौत के आने का कोई समय तय नहीं होता लेकिन वहां तो एक-एक मिनट तय था कि ठीक पांच बचे मौत जुम्मन को अपने आगोश में ले लेगी। यही सोच कर ज़मीन पर बैठी बूढी मां फूट- फूट कर कभी रो रही और कभी चुप हो जाती थी। कानून के सामने दोनों मां-बेटे नि:शब्द ही थे। इतने में एक मजिस्ट्रेट और डॉक्टर जेल के अंदर घुसे। जल्लाद मन्नू पहले से ही जेल में सुरक्षा के बीच मौजूद था। मां और भाई से मुलाकात करने की जुम्मन की अंतिम इच्छा भी पूरी करा ली गयी थी।
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सूर्योदय से पहले प्रात: पांच बजते ही जुम्मन को फांसी की तख्ते पर चढ़ा दिया था। जिला जेल के मुख्य गेट के बगल वाले एक गेट से जुम्मन की लाश जब बाहर निकाली गयी तो मैं भी वहां पहुंच गया था। मुझे याद है जेल अधीक्षक उस वक्त वर्दी में थे। मजिस्ट्रेट, डॉक्टर व जल्लाद मन्नू भी पास में खड़े थे। उन्होंने जुम्मन के भाई और मां को बुलवाया और लाश सुपुर्द करने के कागज पर अंगूठा निशानी लगवायी। फिर पूछा – तुम्हारी मेटाडोर कहां हैं, इस डेडबॉडी को कैसे ले जाओगे? उस वक्त भाई व मां रो रहे थे। भाई बोला- मैं और मां रिक्शे से बुलंदशहर से आए हैं। इसी से ले जाएंगे। ये बात सुनकर हम सभी लोग स्तब्ध रह गए थे। स्तब्ध होने की वजह थी, उस परिवार की घोर गरीबी..।
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सुबह जेल के अधीक्षक व स्टाफ ने अपनी जेब से भाड़ा चुका कर एक मेटाडोर का इंतजाम किया और जुम्मन की लाश बुलंदशहर भिजवायी थी। जेल नियम के मुताबिक 40- 50 रुपये जेल की ओर से लाश ले जाने के लिए भाड़े के बतौर पेमेंट किए गये थे। आगरा की जिला जेल में मन्नू नामक जल्लाद ने ये फांसी दी थी। इसके बाद 29 साल से आगरा की इस जेल में किसी को फांसी नहीं दी गई है।
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जुम्मन ने अपराध किया था या नहीं ? यह तो भगवान ही जानता होगा लेकिन जेल में जुम्मन की बातचीत सुन जब मैं फांसी की उस घटना को याद करने लगता हूं तो जेहन में यही सवाल उठता है कि काश, उस गरीब के पास इतने पैसे होते कि वह उस ब्लाइंड मर्डर केस में कोई अच्छा वकील कर उस मुकदमे को लड़ता।
प्रस्तुतिः चंद्र प्रताप सिंह सिकरवार, वरिष्ठ पत्रकार

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