
Gujarat: कोविड अस्पताल में आग के मुद्दे को लेकर पीआईएल, खंडपीठ का सुनवाई से इन्कार
अहमदाबाद. शहर के नवरंगपुरा स्थित निजी कोरोना अस्पताल में ८ कोरोना मरीजों की आग लगने से मौत के मामले में निष्पक्ष जांच और मुआवजे की गुहार के साथ गुजरात उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है।
न्यायाधीश आर एम छाया व न्यायाधीश आई जे वोरा की खंडपीठ ने मंगलवार को इस जनहित याचिका पर सुनवाई से इन्कार कर दिया। अब यह जनहित याचिका की सुनवाई किसी अन्य खंडपीठ के समक्ष होने की संभावना है।
याचिका में कहा गया कि इस घटना में मारे गए लोगों को मुआवजा दिया जाना चाहिए हालांकि मुआवजे की रकम जिम्मेदार अधिकारियों व लोगो से ली जानी चाहिए।
इसमें मांग की गई है कि अहमदाबाद महानगरपालिका को स्टेटस रिपोर्ट देनी चाहिए जिसमें यह पता चल सके कि अस्पताल इमारत में फायर सेफ्टी की उचित सुविधा थी या नहीं और साथ ही क्या अस्पताल को फायर एनओसी जारी किया गया था या नहीं।
साथ ही राज्य सरकार को यह जानकारी मुहैया करानी चाहिए कि राज्य में ऐसी कितनी इमारतें फायर एनओसी के बगैर हैं। अस्पताल में आग की दुर्घटना को लेकर अधिकारियों व संचालकों की जिम्मेदारी तय करते हुए उचित कार्रवाई की जाए।
याचिका में कहा गया है कि प्रशासन हाईकोर्ट की ओर से वर्ष 2001 में जारी निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है। इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं किए जाने से ऐसी इमारतों में लोगों की उचित सुरक्षा नहीं की जा सकी। पीआईएल में अहमदाबाद फायर व एमरजेंसी सर्विसेज (एएफईएस) में वर्षों से खाली पदों को भरने की भी मांग की गई है।
उल्लेखनीय है कि गत 6 अगस्त को शहर के नवरंगपुरा स्थित निजी कोविड अस्पताल में आग लगने से 8 कोरोना मरीजों की मौत हो गई थी।
Published on:
11 Aug 2020 11:27 pm
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