
Gujarat traffic rules : गुजरात में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर अब भरना होगा भारी जुर्माना, 16 सितम्बर से लागू होंगे नियम
गांधीनगर. दिल्ली, कर्नाटक व मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों के साथ-साथ अब गुजरात में भी नया मोटर वाहन अधिनियम 2019 बदलाव के साथ लागू किया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने मंगलवार को इसकी विधिवत घोषणा की। उन्होंने कहा कि नया मोटर वाहन अधिनियम 16 सितंबर से राज्य भर में लागू होगा। इसके तहत कई तरह के जुर्माने के प्रावधान किए गए हैं। हालांकि गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार की ओर से नए मोटर वाहन अधिनियम में बढ़ाई गई जुमाने की राशि में थोड़ी राहत दी है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि नए नियमों के तहत लाइसेंस, बीमा, पीयूसी, आरसी बुक सहित अन्य दस्तावेजों के बिना वाहन चलाने पर 500 रुपए का जुर्माना भरना होगा। दूसरी बार इसका उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। फिलहाल इस नियम के उल्लंघन के लिए जुर्माने की रकम महज 100 रुपए थी।
हेलमेट नहीं पहनने वाले वाहन चालकों को अब 100 रुपए की बजाय 500 रुपए का जुर्माना भरना होगा। नए एक्ट में हेलमेट नहीं पहनने पर एक हजार रुपए का जुर्माने का प्रावधान है।
रुकावट भरे पार्किंग के तहत 500 रुपए का जुर्माना, वाहन की कांच पर डार्क फिल्म लगाने के एवज में भी इतना ही जुर्माना लगेगा। चालू वाहन में मोबाइल का उपयोग करने पर पहली बार 500 रुपए दंड भरने होंगे वहीं दूसरी बार एक हजार रुपए का दंड भरना होगा। केन्द्र सरकार की ओर से नया मोटर वाहन अधिनियम पहली सितम्बर से लागू हो गया है।
सीट बेल्ट नहीं पहनने वाले वाहन चालकों को 500 रुपए का जुर्माना भरना होगा।
मोटरसाइकिल पर तीन सवारी के लिए वर्र्तमान 100 रुपए का ही जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।
ओवर स्पीडिंग पर दुपहिया व तिपहिया वाहनों को 1500 रुपए, हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) को 3 हजार रुपर और अन्य को 5 हजार जुर्माने का प्रावधान है।
ड्राइविंग लाइसेंस बगैर वाहन चलाने पर अब दोपहिया वाहन चालकों को 2 हजार, तिपहिया व फोर व्हीलर वालों तथा इससे उपर के वाहन चालकों को 3 हजार रुपए जुर्माना भरना होगा।
Published on:
10 Sept 2019 11:19 pm
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